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Yamuna Nagar News: पेड न्यूज पर रहेगी कमेटी की पैनी नजर
Fri, 06 Sep 2024 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 06 Sep 2024 02:37 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। विधानसभा चुनाव के दौरान जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की पेड न्यूज पर पैनी नजर रहेगी। बाकायदा निगरानी के लिए डीआईपीआरओ कार्यालय में मॉनिटरिंग सैल स्थापित किया जा चुका है। यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर दी।
उन्होंने कहा कि एमसीएमसी सब कमेटी द्वारा न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में पेड न्यूज की कड़ी निगरानी की जाएगी। समाचार पत्रों में यदि किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की संभावित पेड न्यूज नजर आती है तो उसकी सूचना खर्च के ब्योरे सहित संबंधित आरओ के पास भेजी जाएगी ताकि प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ी जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमसीएमसी कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि वे भारत निर्वाचन आयोग के हिदायतों अनुसार समाचार पत्रों में पेड न्यूज की बारीकी से निगरानी करें। इसके साथ-साथ न्यूज चैनलों की निगरानी होनी चाहिए। यदि कहीं पर भी किसी प्रत्याशी की पेड न्यूज नजर आती है तो उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से नोटिस के माध्यम से नियमानुसार संबंधित आरओ को दी जाए।
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उन्होंने बताया कि उम्मीदवार व राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है।
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यमुनानगर। विधानसभा चुनाव के दौरान जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की पेड न्यूज पर पैनी नजर रहेगी। बाकायदा निगरानी के लिए डीआईपीआरओ कार्यालय में मॉनिटरिंग सैल स्थापित किया जा चुका है। यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर दी।
उन्होंने कहा कि एमसीएमसी सब कमेटी द्वारा न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में पेड न्यूज की कड़ी निगरानी की जाएगी। समाचार पत्रों में यदि किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की संभावित पेड न्यूज नजर आती है तो उसकी सूचना खर्च के ब्योरे सहित संबंधित आरओ के पास भेजी जाएगी ताकि प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ी जा सके।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमसीएमसी कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि वे भारत निर्वाचन आयोग के हिदायतों अनुसार समाचार पत्रों में पेड न्यूज की बारीकी से निगरानी करें। इसके साथ-साथ न्यूज चैनलों की निगरानी होनी चाहिए। यदि कहीं पर भी किसी प्रत्याशी की पेड न्यूज नजर आती है तो उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से नोटिस के माध्यम से नियमानुसार संबंधित आरओ को दी जाए।
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उन्होंने बताया कि उम्मीदवार व राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है।