फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   section 144 in force till 31

अनलॉक 2 : अब 31 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144, उल्लंघन पर खैर नहीं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2020 11:36 PM IST
विज्ञापन
section 144 in force till 31
section 144 in force till 31 - फोटो : Yamuna Nagar
ट्विनसिटी में लागू धारा 144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। 25 मार्च को इसे लागू किया था। आने वाले दिनों में सावन, बकरीद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्व हैं। ऐसे में लोगों की मुसीबतें कम नहीं होंगी और वे एक जगह एकत्र होकर त्यौहारों का मजा नहीं ले सकेंगे। हालांकि धार्मिक स्थलों को नियमों के तहत खोलने की इजाजत अनलॉक एक में ही दे दी गई थी। यह व्यवस्था अनलॉक दो में भी जारी रहेगी। वहीं कर्फ्यू में भी एक घंटे की राहत दी गई है। बुधवार से रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस बार आवश्यक गतिविधियों के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों को भी कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी।
विज्ञापन

डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-2 के तहत जारी आदेशों की अनुपालना में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ताजा आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत अनलॉक-2 के दौरान 31 जुलाई 2020 तक आवश्यक गतिविधियों व औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत मूवमेंट एवं आवाजाही की सख्त मनाही रहेगी।
विज्ञापन

65 वर्ष से अधिक आयु, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी मेडिकल इमरजेंसी या राष्ट्रीय निर्देशों में वर्णित आवश्यक कार्य के अतिरिक्त बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। यह आदेश पुलिस अधिकारियों व लोक सेवकों पर लागू नही होंगे। आदेशों में स्पष्ट किया है कि यह आदेश तुरंत प्रभावी ढंग से लागू हो चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान विदेश से शहर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना कंट्रोल रूम पर सूचित करना होगा। उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भीड़, बिना फेस मास्क बाहर घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। दूसरे राज्य जाने के लिए किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
वहीं कंटोनमेंट जोन और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पाबंदियां बरकरार रखी गई हैं। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। मॉल में आने वाले लोगों को शारीरिक नियमों के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। बिना मास्क के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।अंदर आने-जाने वाले लोगों की गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ही थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। सर्दी-जुकाम और बुखार होने की सूरत में प्रवेश नहीं मिलेगा। जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई कमेटी कभी भी निरीक्षण कर सकती है।

सिनेमा हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, स्विमिंग पूल्, ऑडिटोरियम, बार, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, एंटरटेनमेंट, शिक्षा, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर भी बैन रहेगा। 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed