बाल विवाह करने और करवाने वालो के लिए 2 साल की सजा और एक लाख जुर्माना
विज्ञापन
जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी अरविंदर जीत कौर।
- फोटो : AMAR UJALA