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राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को: छह बेंच पर होगी सुनवाई, हेल्प डेस्क भी लगेंगे
Thu, 12 Mar 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 12 Mar 2026 02:59 AM IST
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यमुनानगर। इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को है। इसको लेकर जिला कोर्ट की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दौरान आने वाली शिकायतों पर सुनवाई के लिए छह बेंच लगाए जाएंगे तथा लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसके लिए अलग से हेल्प डेस्क भी लगाए जाएंगे।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा-138 के तहत एनआई एक्ट के मामले, बैंक रिकवरी केस, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद मामले, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले (गैर शमन योग्य मामलों को छोड़कर) वेतन और भत्ते तथा पुन: परीक्षण लाभ से संबंधित सेवा मामले, और राजस्व व अन्य सहायक मामले जो कि सुलझाने योग्य हैं इस अदालत में लिए जाएंगे। वहीं, कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर-15100 पर संपर्क किया जा सकता है। संवाद
इस-इस तारीख को लग चुकी राष्ट्रीय लोक अदालत
बता दें पिछले साल के अंत में 13 सितंबर और 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लग चुकी है। 13 दिसंबर को 14499 में से 13950 मुकदमों का निस्तारण किया गया। जबकि, मुआवजे के रूप में 3 करोड़ 03 लाख 67 हजार 945 रुपये की राशि जमा हुई थी, वहीं 13 सितंबर को 6 बैंचों में 14856 मुकदमों का निपटान किया गया था। इसमें मुआवजे के रूप में 3 करोड़ 35 लाख 5 हजार 744 रुपये की राशि देने का काम किया गया था। वहीं, इस बार 14 मार्च को इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जानी है। संवाद
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कारगर सिद्ध हो रही लोक अदालतें : सुमित्रा
वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम सुमित्रा कादियान ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। इन अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है।
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इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा-138 के तहत एनआई एक्ट के मामले, बैंक रिकवरी केस, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद मामले, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले (गैर शमन योग्य मामलों को छोड़कर) वेतन और भत्ते तथा पुन: परीक्षण लाभ से संबंधित सेवा मामले, और राजस्व व अन्य सहायक मामले जो कि सुलझाने योग्य हैं इस अदालत में लिए जाएंगे। वहीं, कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर-15100 पर संपर्क किया जा सकता है। संवाद
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इस-इस तारीख को लग चुकी राष्ट्रीय लोक अदालत
बता दें पिछले साल के अंत में 13 सितंबर और 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लग चुकी है। 13 दिसंबर को 14499 में से 13950 मुकदमों का निस्तारण किया गया। जबकि, मुआवजे के रूप में 3 करोड़ 03 लाख 67 हजार 945 रुपये की राशि जमा हुई थी, वहीं 13 सितंबर को 6 बैंचों में 14856 मुकदमों का निपटान किया गया था। इसमें मुआवजे के रूप में 3 करोड़ 35 लाख 5 हजार 744 रुपये की राशि देने का काम किया गया था। वहीं, इस बार 14 मार्च को इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जानी है। संवाद
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कारगर सिद्ध हो रही लोक अदालतें : सुमित्रा
वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम सुमित्रा कादियान ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। इन अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है।