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नाबालिग से शादी करने के दोषी को तीन साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jul 2022 01:54 AM IST
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Man sentenced to three years in prison for marrying a minor
यमुनानगर। नाबालिग से शादी करने के दोषी को कोर्ट ने तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की कोर्ट ने सुनाया है।
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थाना सदर यमुनानगर में 25 नवंबर 2018 को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी लापता हो गई। परिजनों ने शक जाहिर किया कि उनकी नाबालिग बेटी को गांव कासली का रहने वाला मनीष बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की तो पता चला मनीष ने नाबालिग को अंबाला के एक आश्रम में ले जाकर उससे शादी कर ली है। परिजनों के ओर से उनकी बेटी के नाबालिग होने के प्रमाण दिए गए। इनकी जांच के बाद पुलिस ने मुकदमे आईपीसी की धारा 363, 336ए भी जोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने मनीष को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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