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Yamuna Nagar News: दोस्त की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Tue, 19 Aug 2025 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 19 Aug 2025 12:48 AM IST
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Man convicted of killing friend gets life imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। गांव रत्नपुरा में हुई संदीप की हत्या के मामले में सेशन जज आरसी डिमरी की अदालत ने उसके दोस्त आशीष को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त छह माह की सजा होगी।
मामला 25 नवंबर 2023 का है। ऐसे में घटना को करीब डेढ़ साल बीत चुका है। दरअसल, इसी तारीख की संदीप कुमार अपने दोस्त आशीष उर्फ आशु के साथ गांव ईशोपुर के खेतों में शराब पार्टी करने गया था। इसी दौरान उनमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।जांच अधिकारी द्वारा कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट में बताया था कि आशीष ने पहले बीयर की बोतल से संदीप के सिर पर वार किया और फिर उसकी टी-शर्ट से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था।
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इसके बाद शव को खेत में छोड़कर फरार हो गया। अगले दिन सुबह खेत मालिक अक्षय शर्मा शव पड़ा देखा था। मौके पर शराब की बोतलें, डिस्पोजल गिलास, टूटे कांच के टुकड़े और खून के धब्बे भी मिले। बाद में जब जांच चली तो संदीप के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली तो आशीष का नाम सामने आया।
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इसके बाद पुलिस ने आशीष को नजीबाबाद (उत्तर प्रदेश) रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल की और बताया कि हत्या के बाद वह मृतक का मोबाइल अपने साथ ले गया था।
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