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गांव लेदी में लोक अदालत 16 फरवरी को
यमुनानगर
Updated Sun, 09 Feb 2014 12:39 AM IST
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गांव लेदी के राजकीय
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विद्यालय में 16 फरवरी को प्रात: 10 बजे उपमंडलीय विधिक सेवा समिति
बिलासपुर की ओर से ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में गांव लेदी खानपुर, मानकपुर, ललहाड़ी, सलेमपुर तथा लेदा खादर आदि गांवों के लोगों के दीवानी और राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण लोक अदालतों के माध्यम से जहां ग्रामीण जनता को उनके घर द्वार के नजदीक ही शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलता है, वहीं लोगों में आपसी प्रेम एवं भाईचारा भी बढ़ता है और धन व समय की भी बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में मामलों का निपटारा आपसी समझौते एवं सहमति से किया जाता है और जिन केसों का निपटारा लोक अदालत में हो जाता है उनकी कोई अपील नहीं होती तथा मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
यह जानकारी अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में गांव लेदी खानपुर, मानकपुर, ललहाड़ी, सलेमपुर तथा लेदा खादर आदि गांवों के लोगों के दीवानी और राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण लोक अदालतों के माध्यम से जहां ग्रामीण जनता को उनके घर द्वार के नजदीक ही शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलता है, वहीं लोगों में आपसी प्रेम एवं भाईचारा भी बढ़ता है और धन व समय की भी बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में मामलों का निपटारा आपसी समझौते एवं सहमति से किया जाता है और जिन केसों का निपटारा लोक अदालत में हो जाता है उनकी कोई अपील नहीं होती तथा मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।