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चेक बाउंस होने पर एक साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो/जगाधरी
Updated Tue, 25 Feb 2014 10:37 PM IST
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न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में साबापुरा निवासी राजेंद्र सिंह को एक साल की कैद और दो लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार गांव मेहरमाजरा निवासी प्रवीण कुमार ने 2009 में राजेंद्र सिंह को एक लाख 85 हजार रुपये उधार दिए थे। इसके बदले में राजेंद्र ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया था।
प्रवीण कुमार ने बताया कि जब उसने बैंक में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। उसने राजेंद्र सिंह से संपर्क किया और उसे पैसे देने की बात कही, लेकिन राजेंद्र ने टालमटोल करना शुरू कर दिया।
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आखिर में प्रवीण ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। एडवोकेट विरेंद्र सहगल ने बताया कि अदालत में तीन साल तक चली सुनवाई में जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और राजेंद्र को दोषी करार देते राजेंद्र को एक साल की कैद और दो लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार गांव मेहरमाजरा निवासी प्रवीण कुमार ने 2009 में राजेंद्र सिंह को एक लाख 85 हजार रुपये उधार दिए थे। इसके बदले में राजेंद्र ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया था।
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प्रवीण कुमार ने बताया कि जब उसने बैंक में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। उसने राजेंद्र सिंह से संपर्क किया और उसे पैसे देने की बात कही, लेकिन राजेंद्र ने टालमटोल करना शुरू कर दिया।
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आखिर में प्रवीण ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। एडवोकेट विरेंद्र सहगल ने बताया कि अदालत में तीन साल तक चली सुनवाई में जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और राजेंद्र को दोषी करार देते राजेंद्र को एक साल की कैद और दो लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।