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Yamuna Nagar News: इंश्योरेंस कंपनी पर 60 हजार रुपये का लगा जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jun 2023 12:49 AM IST
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Insurance company fined Rs 60,000
उपभोक्ता फोरम ने सड़क हादसे में टूटी कार का क्लेम न देने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं क्लेम के पैसे भी देने होंगे। उषा कॉलोनी निवासी राजिंद्र सिंह ने कंज्यूमर फोरम में याचिका लगाई थी कि उन्होंने अपनी कार का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया था । जोकि एक फरवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक मान्य था। एक अप्रैल 2014 को उसकी कार सड़क हादसे में टूट गई। हादसा पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। कार पर 1.52 लाख रुपए का खर्च आया और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, आवेदन रद्द कर दिया गया। इस पर उन्हें फोरम में याचिका लगाई। फोरम ने अब उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए 1.52 लाख रुपए का क्लेम और 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इंश्योरेंस कंपनी को कुल दो लाख, 12 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं।
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