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चेक बाउंस के मामले में व्यक्ति को चार महीने की सजा और 55 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Mar 2022 01:41 AM IST
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In the case of check bounce, the person got four months' imprisonment and 55 thousand fine.
चेक बाउंस के मामले में जेएमआईसी उदय प्रताप की कोर्ट ने प्रोफेसर कॉलोनी निवासी संजय कुमार वर्मा को चार महीने की सजा और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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शिकायतकर्ता हरजीत कौर के वकील साहब सिंह गुर्जर के मुताबिक संजय कुमार वर्मा हरजीत कौर को जानता था। साल 2017 में संजय वर्मा ने हरजीत कौर से 55 हजार रुपये उधार लिये थे। जिसे बाद में चुकाने की बात कही थी। बाद में संजय वर्मा ने हरजीत कौर को 55 हजार रुपये का चेक काटकर दे दिया था लेकिन जब हरजीत कौर ने इस चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसी मामले में कोर्ट में केस चल रहा था। हालांकि दोषी संजय कुमार वर्मा के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी महिला ने इस चेक को निर्धारित तारीख से एक दिन पहले बैंक में लगा दिया था। कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में संजय कुमार वर्मा को चार महीने की सजा और 55 हजार रुपये जुुर्माना लगाया है।
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