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मोबाइल छीनने के दो आरोपियों को पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Apr 2022 12:51 AM IST
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Five years imprisonment for two accused of snatching mobile
पेपर देकर घर लौट रहे छात्र से मोबाइल छीनने वाले साबापुर निवासी सूर्यकांत उर्फ हैप्पी और शम्मी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। फैसला एडिशनल सेशन जज अमरिंदर सिंह की कोर्ट ने सुनाया। शहर यमुनानगर थाना पुलिस को शंटी ने शिकायत दी थी कि आठ दिसंबर 2018 को वह गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर में परीक्षा देने आया था। परीक्षा देकर वापस जा रहा था तो बस स्टैंड के पास बाइक सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया। तब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। करीब एक माह बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपीयों को गिरफ्तार किया था।
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