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किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Oct 2022 02:15 AM IST
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Five years imprisonment for molesting teenager
किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच साल कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। 12 साल की किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

शहर जगाधरी थाना क्षेत्र की एक महिला ने 30 दिसंबर 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने पति के साथ बाजार गई थी। घर में उसकी 12 साल की बेटी अकेली थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक उनके घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की। उसने उसकी बेटी को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो व उसे जान से मार देगा। इससे उसकी बेटी डरी सहमी रहने लगी। उसकी हालत देखकर उसने जोर देकर पीड़िता से पूछा तो उसने सारी बात बताई। पुलिस ने तब आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। तब से मामला अदालत में चला रहा था। अब अदालत ने भिखारी राय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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