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Yamuna Nagar News: प्रतिबंधित पॉलिथीन बेचने पर पांच के काटे चालान

Wed, 12 Feb 2025 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 12 Feb 2025 12:29 AM IST
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Five people were fined for selling banned polythene
संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर नगर निगम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने जोन एक में जगाधरी में छोटी लाइन व रेस्ट हाउस रोड पर जांच की। इस दौरान पांच दुकानदारों के पास से काफी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। उनका चालान उनसे 2500 रुपये जुर्माना राशि वसूली।
वहीं गंदगी फैलाने पर दो दुकानदारों के चालान किए गए। दुर्गा गार्डन के पास एक दुकानदार छोटी लाइन पर व यमुनानगर में एक व्यक्ति खुले में गंदगी डाल रहा था। दोनों से एक हजार रुपये चालान राशि वसूली गई। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर नगर निगम के जोन एक में सीएसआई हरजीत सिंह व जोन दो में सीएसआई सुनील दत्त के नेतृत्व में टीमें गठित की गई है।
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जोन एक में एसआई अमित कंबोज व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ विक्रम के नेतृत्व में गठित एएसआई सचिन कांबोज व होमगार्ड के जवानों की टीम मंगलवार को सबसे पहले रेस्ट हाउस रोड पर पहुंची। यहां टीम ने कई दुकानों पर दबिश दी। इसके बाद छोटी लाइन पर दबिश की गई। इस दौरान डेयरी व बेकरी की दुकान समेत पांच दुकानों से प्रतिबंधित पॉलिथीन मिली। इस पर चालान कर पांचों दुकानदारों से निगम ने कुल 2500 रुपये जुर्माना राशि वसूली और बरामद पॉलिथीन जब्त की।
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एसआई अमित कांबोज ने बताया कि एक जुलाई 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथिन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई इन्हें बेचता है तो उसके खिलाफ नगर कार्रवाई की जाएगी।
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