फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   death attempt five five year jail

हत्या की कोशिश में पांच को पांच-पांच साल कैद

Fri, 07 Apr 2017 12:47 AM IST
ब्यूरो यमुनानगर
ब्यूरो यमुनानगर Updated Fri, 07 Apr 2017 12:47 AM IST
विज्ञापन
death attempt five five year jail
काोटऱ्रसे अाराोापी काो ले जाते पु‌िललिस - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
हत्या की कोशिश के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को पांच को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

तीर्थनगर निवासी विजय ने 28 नवंबर 2013 को पुलिस को दी शिकायत में कॉलोनी के मोहित और उसके साथियों पर हथियारों से हमला कर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। पुलिस ने विजय की शिकायत पर मोहित समेत उसके आधा दर्जन साथियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करीब सवा तीन साल तक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने मामले में साहिल, राहुल, शिव, राहुल और आशु को दोषी मानते हुए उन्हें पांच-पांच साल की कैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। इस मामले में आरोपी बनाए मोहित की एक या दो दिन बाद हत्या कर दी गई थी। इसलिए जांच के दौरान पुलिस ने उसके खिलाफ केस बंद कर दिया था। लेकिन, अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस से चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
विज्ञापन


मोहित हत्याकांड में आज सुनाई जाएगी सजा सुनाई
नवंबर 2013 के चर्चित मोहित राणा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने नगर निगम के वार्ड नंबर-12 की पार्षद प्रिया के पति अमित सहित 14 लोगों को कोर्ट ने तीन अप्रैल को दोषी करार दिया था। उन्हें सात अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। इन दोषियों ने मोहित और उसके एक दोस्त को अगवा कर गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटा था। इससे मोहित की मौत हो गई थी। घटना से पूर्व मोहित राणा पक्ष के लोगों ने दोषी पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला भी किया था। इसमें भी कोर्ट ने तीन अप्रैल को पांच लोगों को दोषी करार दिया था। उन्हें भी आज सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसे की थी मोहित की हत्या
कुछ लोगों ने 27 नवंबर 2013 को जगाधरी बस स्टैंड से मोहित राणा और उसके साथी राहुल को अगवा कर लिया था। इसके बाद आरोपियों के कब्जे से किसी तरह राहुल तो बच निकला था, लेकिन आरोपियों ने मोहित की पहले तो निर्मम पिटाई की और बाद में उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी उसे तीर्थनगर के नजदीक सड़क पर पड़े पानी में फेंक कर भाग गए थे। हाथ-पांव बंधा मोहित का शव अगले दिन 28 नवंबर को बरामद हुआ था। मृतक मोहित के पिता राज सिंह ने कॉलोनी के कश्मीरा सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ अगवा कर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने राज सिंह की शिकायत पर कश्मीरी लाल, बलबीर सिंह, पार्षद प्रिया के पति अमित, अर्जुन, सोनू, जयदेव, सन्नी, रामजी लाल, मोनू, विशाल, जयपाल, सुखराम, रवि, अरुण सहित 23 के खिलाफ केस दर्ज किया था।

हफ्ता वसूली को लेकर था झगड़ा
मोहित राणा पक्ष और कश्मीरी लाल गुट में हफ्ता वसूली को लेकर विवाद था। दोनों पक्षों में हफ्ता वसूली को लेकर झगड़े होते थे। मोहित की हत्या के बाद भी दोनों पक्षों में झगड़े होते रहे। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर कार्रवाई को लेकर एसपी को शिकायतें की।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed