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Yamunanagar: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 10 May 2023 10:43 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 10 May 2023 10:43 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक लाख 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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20 years imprisonment for kidnapping and raping a minor in Yamunanagar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पटियाला निवासी गुरजंट को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उसपर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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थाना रादौर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने मई 2021 को थाने में शिकायत दी थी कि किसी ने उसकी बेटी को अगवाकर लिया है। पुलिस ने नाबालिग के मोबाइल फोन की लोकेशन पता की और उसे पटियाला से बरामद कर लिया। इसके बाद नाबालिग का मेडिकल कराया गया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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इस पर पुलिस ने पटियाला निवासी गुरजंट को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 365 और चार पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में गुरजंट को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

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