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गोली मार कर युवक की हत्या करने के केस में दो युवक दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा

Wed, 09 Jan 2019 12:13 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jan 2019 12:13 AM IST
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गोली मार कर युवक की हत्या करने के केस में दो युवक दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा

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गोली मार कर युवक की हत्या करने के मामले में दो युवक दोषी करार
यमुनानगर। छप्पर क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर में खेतों में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट ने बिक्कमपुर निवासी रविंद्र और सतबीर को दोषी करार दिया है। अगली सुनवाई दस जनवरी को तय की गई है। कोर्ट दस जनवरी को सजा सुना सकती है। रविंद्र व सतबीर ने अंबाला के गांव मनका निवासी मलकीत उर्फ बंटी की गोली मार कर हत्या की था। बाद में शव को सुलतानपुर के खेतों में फेंक दिया था।

यह था मामला : 13 जनवरी 2017 को गांव मनका (प्रेमनगर डेरा) निवासी मलकीत उर्फ बंटी का शव छप्पर के गांव सुल्तानपुर के खेतों में मिला था। गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी और तलवारों से मुँह पर वार किए गए थे ताकि शिनाख्त न हो पाए। छप्पर पुलिस ने केस दर्ज कर बिककमपुर निवासी रविंद्र और सतबीर को क़ाबू किया था। रविंद्र व सतबीर दोनों ही मलकीत के दोस्त थे, जो उसके साथ रहते थे। मर्डर वाली रात के समय तीनों ही गांव बिक्कमपुर में ही थे। जहां पर गुस्से में मलकीत ने रवि की इनोवा का शीशा तोड़ दिए। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर दी थी। शव सुल्तानपुर के पास मिला था।
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