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मूकबाधिर व मंदबुद्धि किशोर से कुकर्म कर नदी में डूबाकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, 70 हजार जुर्माना
Updated Fri, 30 Nov 2018 12:10 AM IST
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मूकबाधिर व मंदबुद्धि किशोर से कुकर्म कर नदी में डूबाकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, 70 हजार जुर्माना
चार दिन बाद नकटी नदी में अर्धनग्न हालत में मिला था किशोर को शव
यमुनानगर। साढौरा निवासी 15 साल के मूकबाधिर एवं मंदबुद्धि बच्चे से कुकर्म करने के बाद उसे नदी में डूबा कर हत्या करने के दोषी साढौरा निवासी दुष्यंत उर्फ गोला को कोर्ट ने उम्रकैद की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। किशोर लगभग डेढ़ साल पहले गणपति विर्सजन यात्रा के दौरान लापता हुआ था। करीब चार दिन बाद उसका शव नकटी नदी में अर्धनग्न हालत में गली सड़ी हालत में मिला था। करीब 14 माह तक चली सुनवाई के बाद एडीजे नरेश कत्याल की कोर्ट से दुष्यंत को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।
बॉक्स
गली सड़ी हालत में नदी से मिला था शव :
नौ सितंबर 2017 को साढौरा की नकटी नदी के पास करीब 14-15 वर्षीय किशोर का शव गली सड़ी हालत में पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। आसपास के लोगों ने उसकी शिनाख्त साढौरा निवासी एक मूकबाधिर एवं मंदबुद्धि बच्चे के रूप में हुई थी। शिनाख्त होने के बाद उसके चाचा ने बताया कि था उसके भाई का बेटा पांच सितंबर को गणपति विसर्जन यात्रा देखने के लिए घर से निकला था। लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की। शव का मेडिकल कॉलेज खानपुर में पोस्टमार्टम कराया गया। वहां पर किशोर से कुकर्म व हत्या की बात सामने आई। तब पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। परिजनों ने साढौरा निवासी दुष्यंत उर्फ गोला पर शक जाहिर किया था। शक के आधार पर पुलिस ने साढौरा निवासी दुष्यंत उर्फ गोला से पूछताछ की। तब उसने कबूल किया था कि उसने किशोर से कुकर्म किया। इसके बाद उसको नदी के पानी में डूबा कर मार डाला। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था।
चार दिन बाद नकटी नदी में अर्धनग्न हालत में मिला था किशोर को शव
यमुनानगर। साढौरा निवासी 15 साल के मूकबाधिर एवं मंदबुद्धि बच्चे से कुकर्म करने के बाद उसे नदी में डूबा कर हत्या करने के दोषी साढौरा निवासी दुष्यंत उर्फ गोला को कोर्ट ने उम्रकैद की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। किशोर लगभग डेढ़ साल पहले गणपति विर्सजन यात्रा के दौरान लापता हुआ था। करीब चार दिन बाद उसका शव नकटी नदी में अर्धनग्न हालत में गली सड़ी हालत में मिला था। करीब 14 माह तक चली सुनवाई के बाद एडीजे नरेश कत्याल की कोर्ट से दुष्यंत को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।
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गली सड़ी हालत में नदी से मिला था शव :
नौ सितंबर 2017 को साढौरा की नकटी नदी के पास करीब 14-15 वर्षीय किशोर का शव गली सड़ी हालत में पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। आसपास के लोगों ने उसकी शिनाख्त साढौरा निवासी एक मूकबाधिर एवं मंदबुद्धि बच्चे के रूप में हुई थी। शिनाख्त होने के बाद उसके चाचा ने बताया कि था उसके भाई का बेटा पांच सितंबर को गणपति विसर्जन यात्रा देखने के लिए घर से निकला था। लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की। शव का मेडिकल कॉलेज खानपुर में पोस्टमार्टम कराया गया। वहां पर किशोर से कुकर्म व हत्या की बात सामने आई। तब पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। परिजनों ने साढौरा निवासी दुष्यंत उर्फ गोला पर शक जाहिर किया था। शक के आधार पर पुलिस ने साढौरा निवासी दुष्यंत उर्फ गोला से पूछताछ की। तब उसने कबूल किया था कि उसने किशोर से कुकर्म किया। इसके बाद उसको नदी के पानी में डूबा कर मार डाला। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था।
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