फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   दहेज उत्पीड़न के दो मामलों में नौ लोगों पर केस

दहेज उत्पीड़न के दो मामलों में नौ लोगों पर केस

Sun, 03 Jun 2018 12:06 AM IST
Updated Sun, 03 Jun 2018 12:06 AM IST
विज्ञापन
दहेज उत्पीड़न के दो मामलों में नौ लोगों पर केस
दहेज उत्पीड़न के दो मामले में नौ के खिलाफ मामला दर्ज
विज्ञापन

यमुनानगर। दो विवाहिताओं ने शादी में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों पर पीटकर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर उनके ससुराल पक्ष के नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्जकर कार्रवाई शुरू कर दी।
गांव कांहड़ी कलां निवासी प्रवीना ने थाना छप्पर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी सात अक्तूबर 2015 को जिला कुरुक्षेत्र के गांव सिरसिला निवासी गुलफाम के साथ हुई थी। शादी में उसके मायके वालों ने उसे काफी दान दहेज देकर विदा किया था मगर शादी में दिए गए दहेज से उसका पति व ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। शादी के बाद से ही आरोपी उससे अधिक दहेज की मांग करने लगे मगर ओर अधिक दहेज देने में उसके मायके वाले असमर्थ थे। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति गुलफाम व परिवार के अन्य सदस्यों रौनकी, बाली व सरवन माजरा निवासी माफिया, सीमा व भूरा ने उसे पीटकर घर से निकाल दिया और बिना दहेज वापस आने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने मायके पहुंचकर घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
विज्ञापन

उधर, छप्पर निवासी मनीषा रानी ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2017 में गांव सारन निवासी रविंद्र कुमार के साथ हुई थी। शादी में उसके मायके वालों ने उसे काफी दान दहेज देकर विदा किया था मगर शादी में दिए गए दहेज से उसका पति व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य कर्मचंद व चमेली देवी ने खुश नहीं थे। शादी के बाद से आरोपी उससे अधिक दहेज की मांग करने लगे मगर दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने उसे पीटकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed