फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   court, yamunanagar, teasing, haryana

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल कैद

Thu, 17 Mar 2016 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो यमुनानगर।
अमर उजाला ब्यूरो यमुनानगर। Updated Thu, 17 Mar 2016 12:50 AM IST
विज्ञापन
court, yamunanagar, teasing, haryana
जगाधरी। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी गांव मंधार निवासी गुरविंद्र को कोर्ट ने एक साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायधीश डॉ. नरेश सिंहल की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब एक साल चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायधीश डॉ. नरेश कुमार सिंहल की कोर्ट ने उपरोक्त फैसला सुना दिया।
विज्ञापन


थाना छप्पर के अंतर्गत आने वाले एक गांव की नाबालिग ने 25 दिसंबर 2014 को पुलिस को शिकायत दी थी कि 24 दिसंबर को उसकी मां किसी काम से रिश्तेदारी में गई थी। शाम को मां ने उसे फोन कर बताया कि वह गांव के बस अड्डे पर पहुंच गई है। इसलिए वह भी अड्डे पर आ जाए, ताकि वे दोनों बाल छप्पर रिश्तेदारी में जा सकें। शाम को सात बजे जब वह अड्डे की ओर जा रही थी, तो रास्ते में उसे गांव मंधार निवासी गुरविंद्र मिला। पीड़िता के मुताबिक गुरविंद्र ने उससे मोबाइल मांगा, जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। लेकिन उसने उसे मोबाइल देने से इंकार कर दिया। जिसके उपरांत गुरविंद्र ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।
विज्ञापन


जब पीड़िता ने शोर मचाया, तो वह मौके से फरार हो गया। इसके उपरांत उसने पूरी घटना के बारे में अपनी मां को बताया। हालांकि पंचायती तौर पर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया। लेकिन बात नहीं बनी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर गुरविंद्र के खिलाफ भादंसं की धारा 354, 354ए व 8 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायधीश डॉ. नरेश कुमार सिंहल की अदालत ने गुरविंद्र को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए उसे एक साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed