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Yamuna Nagar News: ज्वेलरी शोरूम में लूट और फायरिंग के दोषी को सात साल की कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 01:58 AM IST
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Convict in Jewelry Showroom Robbery and Firing Case Sentenced to Seven Years of Rigorous Imprisonment
यमुनानगर। जगाधरी स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता ने ज्वेलरी शोरूम में लूट के प्रयास और फायरिंग के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने बिहार के जिला वैशाली निवासी पवन कुमार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मामले के अनुसार नवंबर 2023 को कुछ युवक ग्राहक बनकर यमुना ज्वेलर्स शोरूम में दाखिल हुए। उन्होंने पहले सोने-चांदी के गहने देखने के बहाने कर्मचारियों को उलझाए रखा और फिर अचानक हथियार निकालकर सभी को धमकाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक आरोपी ने गोली चला दी, जिससे शोरूम में अफरा-तफरी मच गई। विरोध करने पर शोरूम मालिक के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गया। घटना के दौरान शोरूम मालिक और कर्मचारियों ने बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी भाग गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से देसी पिस्तौल, कारतूस और अन्य साक्ष्य बरामद किए। सीसीटीवी फुटेज भी जांच में अहम साबित हुआ। अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को हत्या और लूट के प्रयास का दोषी माना। हालांकि डकैती और आर्म्स एक्ट के आरोपों से उसे बरी कर दिया गया। अदालत ने दोनों मामलों में सात-सात वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया, जो साथ-साथ चलेंगी।
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