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तीन महिलाओं समेत छह पर हत्या का केस दर्ज
अमर उजाला, यमुनानगर
Updated Fri, 30 May 2014 01:09 AM IST
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यमुनानगर। गांव भोगपुर में 16 मार्च 2012 को संदिग्ध हालात में मिले व्यक्ति के शव के मामले में थाना रादौर पुलिस ने गांव की तीन महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की है। खबर लिखे जाने तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।
गौरतबल है कि 16 मार्च 2012 की रात को थाना रादौर क्षेत्र के अंतर्गत भोगपुर निवासी मायादेवी के पति हरभजन सिंह का शव गांव में ही संदिग्ध हालात में मिला था। मायादेवी ने थाना रादौर पुलिस को दी शिकायत में गांव के ही रूपिंद्र सिंह उर्फ टीटू, गोविंद, सिमरन उर्फ सिमी, सुरिंद्र कौर, अवतार सिंह उर्फ काला और प्रेमवती पर हरभजन की हत्या करने का आरोप लगाया था।
पुलिस कार्रवाई से नाखुश मायादेवी ने आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद थाना रादौर पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने देर शाम सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
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ये है मामला
16 मार्च 2012 को हरभजन सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने पर पत्नी मायादेवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पति हरभजन सिंह को उसका चचेरा भाई रूपेंद्र सिंह घर से बाइक पर बैठाकर किसी काम से लेकर गया था, लेकिन कुछ देर बाद रूपेंद्र बाइक से वापस उनके घर आया और कहने लगा कि हरभजन सिंह भोगपुर से मुस्तफाबाद जाने वाली सड़क पर पड़ा है और उसे गहरी चोटें आई हैं।
जिसके बाद मायादेवी जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति हरभजन सिंह मौके पर मरा पड़ा था। जिसे देखकर वह बेहोश हो गई। रूपेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने बिना पुलिस को मामले की सूचना दिए मृतक हरभजन सिंह का पोस्टमार्टम कराएं बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मायादेवी के मुताबिक उसके पति की मौत के बाद रूपेंद्र सिंह और उसके परिवार के लोगों ने हरभजन सिंह की जमीन पर भी कब्जा कर लिया और बाद में मायादेवी को भी जान से मारने की धमकियां दी। जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने पर मायादेवी ने हाईकोर्ट में मामले की शिकायत दी।
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गौरतबल है कि 16 मार्च 2012 की रात को थाना रादौर क्षेत्र के अंतर्गत भोगपुर निवासी मायादेवी के पति हरभजन सिंह का शव गांव में ही संदिग्ध हालात में मिला था। मायादेवी ने थाना रादौर पुलिस को दी शिकायत में गांव के ही रूपिंद्र सिंह उर्फ टीटू, गोविंद, सिमरन उर्फ सिमी, सुरिंद्र कौर, अवतार सिंह उर्फ काला और प्रेमवती पर हरभजन की हत्या करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस कार्रवाई से नाखुश मायादेवी ने आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद थाना रादौर पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने देर शाम सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
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ये है मामला
16 मार्च 2012 को हरभजन सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने पर पत्नी मायादेवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पति हरभजन सिंह को उसका चचेरा भाई रूपेंद्र सिंह घर से बाइक पर बैठाकर किसी काम से लेकर गया था, लेकिन कुछ देर बाद रूपेंद्र बाइक से वापस उनके घर आया और कहने लगा कि हरभजन सिंह भोगपुर से मुस्तफाबाद जाने वाली सड़क पर पड़ा है और उसे गहरी चोटें आई हैं।
जिसके बाद मायादेवी जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति हरभजन सिंह मौके पर मरा पड़ा था। जिसे देखकर वह बेहोश हो गई। रूपेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने बिना पुलिस को मामले की सूचना दिए मृतक हरभजन सिंह का पोस्टमार्टम कराएं बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मायादेवी के मुताबिक उसके पति की मौत के बाद रूपेंद्र सिंह और उसके परिवार के लोगों ने हरभजन सिंह की जमीन पर भी कब्जा कर लिया और बाद में मायादेवी को भी जान से मारने की धमकियां दी। जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने पर मायादेवी ने हाईकोर्ट में मामले की शिकायत दी।