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सावधान : 90 दिनों में चालान न भरा तो वाहन होंगे जब्त

Wed, 29 Jan 2025 12:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 29 Jan 2025 12:35 AM IST
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Caution: If the challan is not paid within 90 days, the vehicle will be confiscated
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेता था या फिर चालान काटने के बाद बेपरवाह हो जाता था। अब उन वाहन चालकों के लिए यह खबर काफी अहम है। अगर चालान काटने के 90 दिन के भीतर अपने चालान नहीं भरा तो आपका वाहन जब्त हो सकता है।
चालान कटने के 60 दिनों बाद वह वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। अगर आप इस समय तक भी अपना चालान नहीं भरते हैं। ऐसे में कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद वाहन के मालिक को चालान जमा करने के लिए वकील के साथ फिजिकल कोर्ट में जाना होता है।
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यातायात पुलिस के इंचार्ज कुशल पाल राणा ने कहा कि चालान काटने के बाद वाहन चालक चालान कई-कई साल नहीं भरते थे, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। अब उन वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्हें 90 दिन के भीतर या तो चालान भरना होगा या फिर उनका वाहन जब्त होगा। यातायात इंचार्ज ने लोगों से यातायात नियम समझाएं और उन्हें पालन करने की अपील की।
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उन्होंने बताया कि ई-चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से किया जाता है, जिसमें मोबाइल से फोटो खींच कर चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है। मोबाइल में ही चालान भरने का ऑप्शन आता है। वाहन चालक के घर पर भी चालान भेजा जाता है। वाहन चालक अनदेखी कर देते हैं और दोबारा से चालान होने पर गाड़ी को जब्त किया जाता है।
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