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Yamuna Nagar News: खाने का अतिरिक्त चार्ज लेने पर लगाया 5500 रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jan 2025 10:21 PM IST
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A fine of Rs 5500 was imposed for charging extra for food
यमुनानगर। खाने के बिल में 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लेने पर उपभोक्ता फोरम ने रोमियो लेन रेस्टोरेंट को 45 दिनों के भीतर 5500 रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। फोरम ने ग्राहक से लिए गए अतिरिक्त 109 रुपये वापस लौटाने का भी आदेश दिया है। हर्जाना देने में देरी करने पर रेस्टोरेंट मालिक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।
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प्रोफेसर कॉलोनी निवासी दीपांशु मैंगी ने फोरम को दी शिकायत में बताया था कि वह 21 नवंबर 2023 को यमुनानगर बस स्टैंड के सामने स्थित रोमियो लेन में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद उन्हें 1267 रुपये का बिल दिया था। बिल में स्टाफ कॉन्ट्रिब्यूशन का 109 रुपये चार्ज किया गया था, जबकि मीनू में इस चार्ज के बारे में कुछ नहीं लिखा था। दीपांशु ने इस चार्ज को अवैध बताया, लेकिन रोमियो लेन के स्टाफ ने पूरा बिल ले लिया। दीपांशु ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दीपांशु के हक में फैसला सुना दिया।
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