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दुष्कर्म करने के प्रयास के दोषी को 7 वर्ष की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 01:36 AM IST
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7 years imprisonment for attempt to rape, Yamunanagar
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। कक्षा 11वीं की छात्रा का अपहरण कर उसके गलत काम करने की कोशिश करने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर कोर्ट ने नौ महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर 25 अक्तूबर 2018 को लाडवा क्षेत्र के एक गांव निवासी गुरप्रीत सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। अगर दोषी को कम सजा दी तो पीड़िता के साथ अन्याय होगा। कड़ी सजा देकर ही समाज को सही संदेश दिया जा सकता है।
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महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा था कि उसकी बेटी रादौर क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी स्कूल में 11वीं की छात्रा थी। रोजमर्रा की तरह उसका पति बेटी को स्कूल छोड़कर आया था। बेटी रोजना स्कूल बस से घर आती थी। 25 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे छुट्टी हो गई। बेटी पैदल घर आ रही थी।
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रास्ते में आरोपी गुरप्रीत सिंह ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसे खेतों में लगे ट्यूबवेल वाले कमरे में ले गया। वहां उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान उसका पति व देवर भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने खिड़की तोड़कर बेटी को बाहर निकाला। इस दौरान आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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