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एफडी का भुगतान न करने पर चिटफंड कंपनी पर 50 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Aug 2022 02:03 AM IST
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50 thousand rupees fine on chit fund company for non-payment of FD
जगाधरी। एफडी का भुगतान न करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने चिटफंड कंपनी पर 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। फोरम ने ये भी आदेश दिया है अगर चिटफंड कंपनी फोरम के फैसले के दो महीने के भीतर एफडी की राशि चार लाख 12 हजार 920 रुपये और 50 हजार रुपये हर्जाने (कुल चार लाख 62 हजार 920 रुपये) का भुगतान नहीं करती है तो उसे आठ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
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मधु कॉलोनी निवासी शिमला ने 22 जुलाई 2019 वर्ष 2018 में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज लखनऊ की यमुनानगर ब्रांच में तीन लाख 60 हजार रुपये की एफडी करवाई थी। इसकी मैच्योरिटी 22 जनवरी 2021 को हो गई। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड ने शिमला को उनकी एफडी का भुगतान नहीं किया।
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