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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 02:06 AM IST
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20 years imprisonment for raping teenager
जगाधरी। छठी क्लास में पढ़ने वाली किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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14 नवंबर 2019 को फर्कपुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी सरकारी स्कूल में कक्षा छह में पढ़ती है। 13-14 नवंबर की रात को करीब साढ़े 12 बजे गली में शोर हो रहा था। वो बाहर आई तो पता चला कि एक युवक उसकी बेटी को बगल के खाली मकान में गलत नीयत से लेकर गया है। महिला जब उस मकान में पहुंची तो युवक वहां से भाग गया।
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उसकी बेटी ने बताया कि आरोपी युवक ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ पहले भी दुष्कर्म किया था और धमकी दी थी कि ये बात किसी को ना बताए। आज भी आरोपी ने धमकी देकर उसे खाली मकान में बुलाया था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी रमन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। स्पेशल पॉक्सो अदालत ने इसी मामले में दोषी रमन को सजा सुनाई है। संवाद
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