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नाबालिग दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल व दो साथियों को पांच-पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Aug 2022 02:00 AM IST
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20 years for the guilty of raping a minor and five years for two accomplices
जगाधरी। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दीपक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने एक लाख 55 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान है। अदालत ने दोषी दो साथियों भीम और साहिल को अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। दोनों को पांच-पांच साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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जठलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह जुलाई 2019 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 11 साल तीन महीने की बेटी रात को घर में सोई थी, लेकिन सुबह वो बिस्तर पर नहीं थी। परिवार वालों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने पहले अज्ञात पर मामला दर्ज किया। एक दिन बाद नाबालिग घर आ गई। पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल करवाया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने पीड़िता की काउंसलिंग करवाने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज करवाए। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने हरनौल निवासी दीपक, साहिल और पुराना हमीदा निवासी भीम उर्फ शुभम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने कबूल किया कि पांच और छह जुलाई की रात को दीपक और भीम नाबालिग का अपहरण कर उसे मोटरसाइकिल पर ट्रक अड्डा ले गए। इसके बाद दीपक नाबालिग को लेकर पौंटा साहिब चला गया। रास्ते में लाल डांग के पास दीपक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन दीपक रात दो बजे नाबालिग को जठलाना बस अड्डे पर छोड़ कर चला गया था। पूछताछ में पता चला था कि साहिल ने नाबालिग को मोबाइल फोन दिया हुआ था और उससे फोन पर बात करता था। साहिल ने ही नाबालिग की बात दीपक से करवाई थी। जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मामले में तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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