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71 केंद्र पर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देंगे 21024 परीक्षार्थी
Updated Fri, 30 Nov 2018 12:10 AM IST
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71 केंद्रों पर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देंगे 21024 परीक्षार्थी
यमुनानगर। दो दिसंबर को पुरुष सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा जिले में 71 केंद्र पर संपन्न होगी। इन केंद्रों पर 21024 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है और नोडल अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी जारी कर दिए। डीसी गिरीश अरोड़ा ने परीक्षा के दिन केंद्र की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकान बंद रखने तथा धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 2 दिसंबर 2018 को प्रात:कालीन सत्र में प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाली पुरुष सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा के मद्देनजर विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं के दौरान आपराधिक दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटो स्टेट मशीनों के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के हथियारों को जैसे अग्निशस्त्र, तलवार (सिक्ख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर)तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंड़ासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंधी लगाई गई है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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यमुनानगर। दो दिसंबर को पुरुष सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा जिले में 71 केंद्र पर संपन्न होगी। इन केंद्रों पर 21024 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है और नोडल अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी जारी कर दिए। डीसी गिरीश अरोड़ा ने परीक्षा के दिन केंद्र की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकान बंद रखने तथा धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 2 दिसंबर 2018 को प्रात:कालीन सत्र में प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाली पुरुष सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा के मद्देनजर विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं के दौरान आपराधिक दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटो स्टेट मशीनों के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के हथियारों को जैसे अग्निशस्त्र, तलवार (सिक्ख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर)तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंड़ासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंधी लगाई गई है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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