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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर देना होगा जुर्माना
Updated Sat, 06 Oct 2018 12:54 AM IST
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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर देना होगा जुर्माना
-तीन माह की जेल का भी है प्रावधान
- 27 अप्रैल 2012 से सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया था निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर।
अगर आपके वाहन पर टेंपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स नहीं है तो परिवहन विभाग द्वारा आपका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर दी है। इसके बाद पकड़े जाने पर जुर्माने के रूप में एक हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है। डेडलाइन के बाद शहर में वाहनों की जांच का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग और ट्रेफिक पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम जगाधरी बीबी कौशिक की तरफ से इस संबंध में ताजा आदेश जारी किए गए हैं।
बॉक्स
इसलिए है खास
-हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट में सभी नंबर उभरे हुए होते हैं।
-जिस पर इंडिया लिखा हुआ बारकोड वाला क्रोमियम होलोग्राम भी है।
-बार कोड से गाड़ी की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी।
-लेजर से लिखे दस अंकों के यूनिक सीरियल नंबर से वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
-वारदातों और हादसों पर लगाम लगेगी। वाहन और इसके मालिक के बारे में तमाम जानकारियां तुरंत उपलब्ध होंगी।
-क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इंबॉस होने के कारण रात के वक्त भी वाहनों पर कैमरे के जरिये नजर रखना संभव।
-पहले अपराधी नंबर के साथ छेड़छाड़ करके फायदा उठा लेते थे, लेकिन इन नंबर प्लेट पर ऐसा करना संभव नहीं।
-इन पर लेजर डिटेक्टर कैमरा होने की वजह से वाहन के बारे में कभी भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा।
-वाहन का इंजन, चेसिस नंबर सहित तमाम यूनीक जानकारियां नेशनल डाटाबेस में होंगी।
-जिससे पूरे देश के वाहनों का एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड होगा।
-वाहन के जलने पर भी नंबर प्लेट सुरक्षित रहेगी।
फैक्ट्स
-दो लाख वाहन रजिस्टर्ड।
-एक लाख में नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट।
-एक हजार रुपये लगेगा जुर्माना।
-तीन माह की हो सकती है जेल।
बॉक्स:
चलेगा अभियान
वाहन पंजीकरण अधिकारी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि परिवहन विभाग की 19 अप्रैल 2017 की अधिसूचना के द्वारा मोटर अधिनियम 1988 की धारा 177 के अंतर्गत वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगे होने पर 500 व 1000 रुपये जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सम्बन्धित अधिकृत डीलर, वर्कशाप के माध्यम से और संबंधित उपमण्डल अधिकारी तथा लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्राइवेट लिमिटेड के केन्द्रों पर लगवाई जा सकती है। अपने वाहन की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि के बाद प्रदेश प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अंतर्गत यह प्लेट ना लगाए जाने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत चालान किए जाएंगे।
फोटो
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-तीन माह की जेल का भी है प्रावधान
- 27 अप्रैल 2012 से सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया था निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर।
अगर आपके वाहन पर टेंपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स नहीं है तो परिवहन विभाग द्वारा आपका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर दी है। इसके बाद पकड़े जाने पर जुर्माने के रूप में एक हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है। डेडलाइन के बाद शहर में वाहनों की जांच का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग और ट्रेफिक पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम जगाधरी बीबी कौशिक की तरफ से इस संबंध में ताजा आदेश जारी किए गए हैं।
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इसलिए है खास
-हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट में सभी नंबर उभरे हुए होते हैं।
-जिस पर इंडिया लिखा हुआ बारकोड वाला क्रोमियम होलोग्राम भी है।
-बार कोड से गाड़ी की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी।
-लेजर से लिखे दस अंकों के यूनिक सीरियल नंबर से वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
-वारदातों और हादसों पर लगाम लगेगी। वाहन और इसके मालिक के बारे में तमाम जानकारियां तुरंत उपलब्ध होंगी।
-क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इंबॉस होने के कारण रात के वक्त भी वाहनों पर कैमरे के जरिये नजर रखना संभव।
-पहले अपराधी नंबर के साथ छेड़छाड़ करके फायदा उठा लेते थे, लेकिन इन नंबर प्लेट पर ऐसा करना संभव नहीं।
-इन पर लेजर डिटेक्टर कैमरा होने की वजह से वाहन के बारे में कभी भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा।
-वाहन का इंजन, चेसिस नंबर सहित तमाम यूनीक जानकारियां नेशनल डाटाबेस में होंगी।
-जिससे पूरे देश के वाहनों का एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड होगा।
-वाहन के जलने पर भी नंबर प्लेट सुरक्षित रहेगी।
फैक्ट्स
-दो लाख वाहन रजिस्टर्ड।
-एक लाख में नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट।
-एक हजार रुपये लगेगा जुर्माना।
-तीन माह की हो सकती है जेल।
बॉक्स:
चलेगा अभियान
वाहन पंजीकरण अधिकारी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि परिवहन विभाग की 19 अप्रैल 2017 की अधिसूचना के द्वारा मोटर अधिनियम 1988 की धारा 177 के अंतर्गत वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगे होने पर 500 व 1000 रुपये जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सम्बन्धित अधिकृत डीलर, वर्कशाप के माध्यम से और संबंधित उपमण्डल अधिकारी तथा लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्राइवेट लिमिटेड के केन्द्रों पर लगवाई जा सकती है। अपने वाहन की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि के बाद प्रदेश प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अंतर्गत यह प्लेट ना लगाए जाने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत चालान किए जाएंगे।
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