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अपहरण कर विवाहिता को जहर देकर मारने के दोषी को उम्रकैद, 35 हजार जुर्माना
Updated Wed, 08 Aug 2018 12:19 AM IST
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अपहरण कर विवाहिता को जहर देकर मारने के दोषी को उम्रकैद, 35 हजार जुुर्माना
मंडोली की विवाहिता का अपहरण मुलाना ले जाकर दिया था जहर, अस्पताल में हुई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। जगाधरी से अगवा कर मुलाना में ले जाकर मंडौली निवासी 26 वर्षीय आरती को जहर देकर हत्या करने वाले मंडोली निवासी युसुफ को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को दोषी युसुफ को एडिशनल सेशन जज पूनम सुनेजा की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। करीब सवा दो साल चली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
ये था मामला
मंडोली गांव के रहने वाले रमेश की पत्नी आरती (26) 20 जनवरी 2016 को जगाधरी में अपनी बुआ की बेटी की शादी में गई थी। अगले दिन वह बुआ की लड़की के साथ ब्यूटी पार्लर गई। आरती ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी रही। जब उसकी बुआ की लड़की ब्यूटी पार्लर से बाहर आई तो आरती वहां नहीं थी। इसके बाद परिजनों ने आरती को काफी तलाशा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने उसी दिन शहर थाने में आरती के लापता होने की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने उसके अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। 22 जनवरी को आरती ने अपनी पति का फोन कर बताया कि वह मुलाना गांव में खेतों में पड़ी है और उसे जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। रमेश की ससुराल मुलाना में है, उसने फौरन अपने साले को फोन किया। इसके बाद आरती के मायके वाले उसे वहां से उठाकर मुलाना अस्पताल ले गए। लापता आरती के मुलाना अस्पताल में होने की सूचना मिलने पर जगाधरी शहर पुलिस मुलाना अस्पताल पहुंची। यहां मजिस्टे्रट के समक्ष आरती ने बयान दिया कि मंडोली गांव के युसूफ ने उसे फोन पर धमकी दी थी कि वह उसके पति को जान से मार देगा। युसूफ उसे डरा-धमका कर ब्यूटी पार्लर के बाहर से उसे कार में बिठाकर ले गया। इसके बाद उसे जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया। जब उस पर बेहोशी छाने लगी तो युसुफ उसे मुलाना गांव के नजदीक खेतों में छोड़कर भाग गया।
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मंडोली की विवाहिता का अपहरण मुलाना ले जाकर दिया था जहर, अस्पताल में हुई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। जगाधरी से अगवा कर मुलाना में ले जाकर मंडौली निवासी 26 वर्षीय आरती को जहर देकर हत्या करने वाले मंडोली निवासी युसुफ को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को दोषी युसुफ को एडिशनल सेशन जज पूनम सुनेजा की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। करीब सवा दो साल चली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
ये था मामला
मंडोली गांव के रहने वाले रमेश की पत्नी आरती (26) 20 जनवरी 2016 को जगाधरी में अपनी बुआ की बेटी की शादी में गई थी। अगले दिन वह बुआ की लड़की के साथ ब्यूटी पार्लर गई। आरती ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी रही। जब उसकी बुआ की लड़की ब्यूटी पार्लर से बाहर आई तो आरती वहां नहीं थी। इसके बाद परिजनों ने आरती को काफी तलाशा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने उसी दिन शहर थाने में आरती के लापता होने की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने उसके अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। 22 जनवरी को आरती ने अपनी पति का फोन कर बताया कि वह मुलाना गांव में खेतों में पड़ी है और उसे जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। रमेश की ससुराल मुलाना में है, उसने फौरन अपने साले को फोन किया। इसके बाद आरती के मायके वाले उसे वहां से उठाकर मुलाना अस्पताल ले गए। लापता आरती के मुलाना अस्पताल में होने की सूचना मिलने पर जगाधरी शहर पुलिस मुलाना अस्पताल पहुंची। यहां मजिस्टे्रट के समक्ष आरती ने बयान दिया कि मंडोली गांव के युसूफ ने उसे फोन पर धमकी दी थी कि वह उसके पति को जान से मार देगा। युसूफ उसे डरा-धमका कर ब्यूटी पार्लर के बाहर से उसे कार में बिठाकर ले गया। इसके बाद उसे जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया। जब उस पर बेहोशी छाने लगी तो युसुफ उसे मुलाना गांव के नजदीक खेतों में छोड़कर भाग गया।
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