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किसानों की हड़ताल को लेकर डीसी ने जिले में लगाई धारा 144
Updated Sat, 02 Jun 2018 12:33 AM IST
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किसानों की हड़ताल को लेकर डीसी ने जिले में लगाई धारा 144
यमुनानगर। राष्ट्रीय किसान महासंघ के आह्वान पर किसानों की हड़ताल के चलते डीसी गिरीश अरोड़ा ने दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश दस जून तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान संघ के नेताओं द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा है कि किसान न तो शहर से कुछ खरीदेगा और न ही कुछ बेचेगा। परंतु कुछ किसानों द्वारा दूध, फल, सब्जियां शहरों की मंडियों में लेकर न आने की संभावना से नहीं किया जा सकता है। जिस कारण किसान संघ के नेताओं और किसानों में टकराव हो सकता है और इस दौरान शरारती तत्वों द्वारा भी किसी प्रकार की शरारत करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आगामी उपाय किए जाए व जन शांति बनाए रखने हेतु आम जनता या जनता का कोई भी प्रतिनिधि यमुनानगर जिले के सार्वजनिक स्थानों पर कोई जन सभा कर सकेंगे और न ही पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होगे। जिला के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे अग्रि शस्त्र, तलवार, बर्छा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार(सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण) को छोड़कर लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध 10 जून 2018 तक रहेगा।
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यमुनानगर। राष्ट्रीय किसान महासंघ के आह्वान पर किसानों की हड़ताल के चलते डीसी गिरीश अरोड़ा ने दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश दस जून तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान संघ के नेताओं द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा है कि किसान न तो शहर से कुछ खरीदेगा और न ही कुछ बेचेगा। परंतु कुछ किसानों द्वारा दूध, फल, सब्जियां शहरों की मंडियों में लेकर न आने की संभावना से नहीं किया जा सकता है। जिस कारण किसान संघ के नेताओं और किसानों में टकराव हो सकता है और इस दौरान शरारती तत्वों द्वारा भी किसी प्रकार की शरारत करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आगामी उपाय किए जाए व जन शांति बनाए रखने हेतु आम जनता या जनता का कोई भी प्रतिनिधि यमुनानगर जिले के सार्वजनिक स्थानों पर कोई जन सभा कर सकेंगे और न ही पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होगे। जिला के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे अग्रि शस्त्र, तलवार, बर्छा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार(सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण) को छोड़कर लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध 10 जून 2018 तक रहेगा।