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Yamuna Nagar News: बूड़िया में 127 संपत्ति धारकों को मिलेगा मालिकाना हक
Wed, 30 Jul 2025 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 30 Jul 2025 12:00 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नगर निगम के वार्ड नंबर चार के बूड़िया में लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से काबिज 127 संपत्ति धारकों की सूची निगम की ओर से बूड़िया के स्वास्थ्य केंद्र में चस्पाई है। मंगलवार को वार्ड पार्षद रूचि कांबोज, मंडल महामंत्री गौरव भाटिया, ईश्वर कांबोज व निगम अभियंता मुनेश्वर भारद्वाज ने सूची को चस्पाया।
सूची में अंकित संपत्ति धारकों को जल्द ही मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को सूची में अंकित नामों पर कोई एतराज है तो वह नगर निगम जगाधरी कार्यालय के कमरा नंबर 15 में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद इन संपत्ति धारकों को मालिकाना हक देने को उनके संपत्ति प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगे।
नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी के निर्देशों पर लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से रह रहे संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। मंगलवार को बूड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपत्ति धारकों की सूची उनके गांव में चस्पाई गई। साथ ही बताया गया कि लाल डोरा व आबादी देह की जगह में बसे जिन लोगों ने दस्तावेज जमा कराए है, इनकी लिस्ट यहां चस्पाई गई है।
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यदि किसी को कोई एतराज है तो वह निगम में सात दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। सात दिन तक कोई आपत्ति दर्ज न होने पर इन संपत्ति धारकों के प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने कमेटी सचिव व अन्य कर्मियों को निर्देश दिए कि संपत्ति धारकों के दस्तावेज की सही तरीके से जांच करें। जांच के दुरुस्त दस्तावेज वाले संपत्ति धारकों का प्रमाण पत्र तैयार करें।
ये दस्तावेज जरूरी
निगमायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज, सेल डीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है। संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संपत्ति धारक ये जरूरी दस्तावेज साथ लाए।
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यमुनानगर। नगर निगम के वार्ड नंबर चार के बूड़िया में लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से काबिज 127 संपत्ति धारकों की सूची निगम की ओर से बूड़िया के स्वास्थ्य केंद्र में चस्पाई है। मंगलवार को वार्ड पार्षद रूचि कांबोज, मंडल महामंत्री गौरव भाटिया, ईश्वर कांबोज व निगम अभियंता मुनेश्वर भारद्वाज ने सूची को चस्पाया।
सूची में अंकित संपत्ति धारकों को जल्द ही मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को सूची में अंकित नामों पर कोई एतराज है तो वह नगर निगम जगाधरी कार्यालय के कमरा नंबर 15 में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद इन संपत्ति धारकों को मालिकाना हक देने को उनके संपत्ति प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगे।
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नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी के निर्देशों पर लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से रह रहे संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। मंगलवार को बूड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपत्ति धारकों की सूची उनके गांव में चस्पाई गई। साथ ही बताया गया कि लाल डोरा व आबादी देह की जगह में बसे जिन लोगों ने दस्तावेज जमा कराए है, इनकी लिस्ट यहां चस्पाई गई है।
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यदि किसी को कोई एतराज है तो वह निगम में सात दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। सात दिन तक कोई आपत्ति दर्ज न होने पर इन संपत्ति धारकों के प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने कमेटी सचिव व अन्य कर्मियों को निर्देश दिए कि संपत्ति धारकों के दस्तावेज की सही तरीके से जांच करें। जांच के दुरुस्त दस्तावेज वाले संपत्ति धारकों का प्रमाण पत्र तैयार करें।
ये दस्तावेज जरूरी
निगमायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज, सेल डीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है। संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संपत्ति धारक ये जरूरी दस्तावेज साथ लाए।