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Sonipat News: बच्ची से छेड़खानी पर रिश्ते में मामा को पांच साल की सजा

Fri, 06 Jun 2025 01:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 06 Jun 2025 01:06 AM IST
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Uncle sentenced to five years for molesting child
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने 10 साल की बच्ची से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी बच्ची का रिश्ते में मामा है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने बच्ची के जन्मदिन की रात वारदात को अंजाम दिया था।
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सोनीपत में किराये पर रहने वाली महिला ने 21 जुलाई, 2024 को थाना सिविल लाइन में शिकायत दी थी कि वह परिवार के साथ रहती है। उनकी बेटी का जन्मदिन था। उनका सगा और मौसेरा भाई भी घर आए थे। रात को दोनों उनकी 10 साल की बेटी के साथ सो रहे थे। सुबह बेटी ने बताया था कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं। उनके मौसेरे भाई की तरफ इशारा कर बच्ची ने बताया था कि मामा ने उसके साथ बदतमीजी की है। इस पर उन्होंने पुलिस को बताया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आरोपी सौरभ को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट व अलग धाराओं में पांच साल कैद व 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश किए हैं।
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