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Sonipat News: बैंक लूटने की कोशिश पर दो दोषियों को सात-सात साल कैद

Fri, 17 Oct 2025 11:43 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 11:43 PM IST
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Two people were sentenced to seven years in prison for attempting to rob a bank.
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने बंधन बैंक की गोहाना शाखा में लूट की कोशिश करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को सात-सात साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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यूपी के शामली जिले के गांव लीलोन निवासी दीपक ने 22 जुलाई, 2021 को पुलिस को बताया था कि रोहतक रोड स्थित आर्य नगर के घर में नवंबर, 2020 से बंधन बैंक की शाखा खोली गई थी जिसमें वह मैनेजर हैं। बैंक महिलाओं को ग्रुप लोन देता है।
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उन्होंने बताया था कि घटना के दिन वह बैंक के गेट के पास मौजूद थे। बैंक कर्मियों ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया था। तत्कालीन शहर थाना प्रभारी सवित ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी भिवानी जिले के गांव चांग निवासी मनोज उर्फ मोजी व हिसार के गुराना निवासी मोहित उर्फ अशोक उर्फ शोकी थे।
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पुलिस ने मौके से ही बाइक व पिस्तौल बरामद की थी। बाइक चोरी की मिली थी। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह ने आरोपी मोहित व मनोज को दोषी करार दिया। दोनों को सात-सात कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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