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मादक पदार्थ के दो तस्करों को दस-दस साल की कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया है। वहीं मामले में तीसरे आरोपी को भगौड़ा घोषित किया गया है।
तत्कालीन मुडलाना चौकी प्रभारी रणबीर सिंह ने 11 दिसंबर, 2018 को पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ चिड़ाना-शामड़ी मोड़ के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि हिमाचल प्रदेश निवासी दो व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर चिड़ाना गांव की तरफ जा रहे है। आरोपी चिड़ाना गांव में एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ सप्लाई करेंगे। पुलिस ने नाका लगा लिया था। इसी दौरान टीम को दो व्यक्ति पैदल आते हुए दिखाई दिए थे। आरोपी एक व्यक्ति से मिले और उसे एक पॉलीथिन थमा दी। पुलिस ने शक के आधार पर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपनी पहचान हिमाचल के जिला मंडी स्थित सोमाकोठी के नानकचंद व श्यामलाल तथा चिड़ाना के रामसिंह के रूप में दी थी। पुलिस कोे तलाशी में उनके पास से 2 किलो 100 ग्राम चरस मिली थी। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर, गोहाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी हिमाचल से मादक पदार्थ लेकर आए थे।
मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को एएसजे राहुल बिश्नोई की अदालत ने नानक चंद व राम सिंह को दोषी करार दिया है। दोनों को दस-दस साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना न देने पर 18 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं मामले में तीसरा आरोपी श्यामलाल जमानत मिलने के बाद से फरार है। उसे भगौड़ा घोषित किया गया है।
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तत्कालीन मुडलाना चौकी प्रभारी रणबीर सिंह ने 11 दिसंबर, 2018 को पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ चिड़ाना-शामड़ी मोड़ के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि हिमाचल प्रदेश निवासी दो व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर चिड़ाना गांव की तरफ जा रहे है। आरोपी चिड़ाना गांव में एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ सप्लाई करेंगे। पुलिस ने नाका लगा लिया था। इसी दौरान टीम को दो व्यक्ति पैदल आते हुए दिखाई दिए थे। आरोपी एक व्यक्ति से मिले और उसे एक पॉलीथिन थमा दी। पुलिस ने शक के आधार पर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपनी पहचान हिमाचल के जिला मंडी स्थित सोमाकोठी के नानकचंद व श्यामलाल तथा चिड़ाना के रामसिंह के रूप में दी थी। पुलिस कोे तलाशी में उनके पास से 2 किलो 100 ग्राम चरस मिली थी। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर, गोहाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी हिमाचल से मादक पदार्थ लेकर आए थे।
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मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को एएसजे राहुल बिश्नोई की अदालत ने नानक चंद व राम सिंह को दोषी करार दिया है। दोनों को दस-दस साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना न देने पर 18 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं मामले में तीसरा आरोपी श्यामलाल जमानत मिलने के बाद से फरार है। उसे भगौड़ा घोषित किया गया है।
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