{"_id":"65df70bb9daffe6381021e5e","slug":"today-is-the-last-day-to-deposit-house-tax-with-exemption-sonipat-news-c-197-1-snp1003-114560-2024-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: छूट के साथ गृहकर जमा कराने के लिए अंतिम दिन आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: छूट के साथ गृहकर जमा कराने के लिए अंतिम दिन आज
Wed, 28 Feb 2024 11:13 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 28 Feb 2024 11:13 PM IST
विज्ञापन
सोनीपत। नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले प्रॉपर्टी मालिक 29 फरवरी तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के गृहकर जमा करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद गृहकर जमा करवाने वाले को नियमों के अनुसार गृहकर के अलावा जुर्माना देना होगा। 31 मार्च 2023 तक का एक साथ बकाया गृहकर जमा कराने पर ब्याज पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी।
नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र में बुधवार को गृहकर जमा कराने वालों की भीड़ लगी रही। निगमायुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक अपनी सुविधा के लिए गृहकर ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। डिफाल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया गृहकर एक साथ जमा कराना होगा। 1 मार्च से ब्याज के साथ गृहकर वसूला जाएगा। साथ ही प्रॉपर्टी का डाटा स्व-प्रमाणित करने पर चालू वित्त वर्ष के गृहकर पर 15 फीसदी छूट दी जाएगी।
विज्ञापन
नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र में बुधवार को गृहकर जमा कराने वालों की भीड़ लगी रही। निगमायुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक अपनी सुविधा के लिए गृहकर ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। डिफाल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया गृहकर एक साथ जमा कराना होगा। 1 मार्च से ब्याज के साथ गृहकर वसूला जाएगा। साथ ही प्रॉपर्टी का डाटा स्व-प्रमाणित करने पर चालू वित्त वर्ष के गृहकर पर 15 फीसदी छूट दी जाएगी।
विज्ञापन