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किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी को तीन साल कैद
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
मामले को लेकर सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया था कि वह दस साल से परिवार के साथ सोनीपत में किराये पर रहती है। उनके पड़ोस में मूलरूप से बिहार के दरभंगा के गांव हांसी का भरत किराये पर रहता है। महिला ने आरोप लगाया था कि 28 फरवरी, 2019 की रात को करीब नौ बजे वह तथा उसकी 15 साल की बेटी कमरे में थी। इसी दौरान भरत उनके कमरे में घुस आया था। वह उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। जब वह अपनी बेटी को छुड़वाने लगी तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और फरार हो गया। महिला ने 1 मार्च, 2019 को मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने घर में घुसकर छेड़खानी करने व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने भरत को दोषी करार दिया है। उसे अदालत ने वीरवार को तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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मामले को लेकर सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया था कि वह दस साल से परिवार के साथ सोनीपत में किराये पर रहती है। उनके पड़ोस में मूलरूप से बिहार के दरभंगा के गांव हांसी का भरत किराये पर रहता है। महिला ने आरोप लगाया था कि 28 फरवरी, 2019 की रात को करीब नौ बजे वह तथा उसकी 15 साल की बेटी कमरे में थी। इसी दौरान भरत उनके कमरे में घुस आया था। वह उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। जब वह अपनी बेटी को छुड़वाने लगी तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और फरार हो गया। महिला ने 1 मार्च, 2019 को मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने घर में घुसकर छेड़खानी करने व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने भरत को दोषी करार दिया है। उसे अदालत ने वीरवार को तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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