फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Three years imprisonment for molesting teenager

किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी को तीन साल कैद

Fri, 16 Jul 2021 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jul 2021 12:51 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molesting teenager
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामले को लेकर सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया था कि वह दस साल से परिवार के साथ सोनीपत में किराये पर रहती है। उनके पड़ोस में मूलरूप से बिहार के दरभंगा के गांव हांसी का भरत किराये पर रहता है। महिला ने आरोप लगाया था कि 28 फरवरी, 2019 की रात को करीब नौ बजे वह तथा उसकी 15 साल की बेटी कमरे में थी। इसी दौरान भरत उनके कमरे में घुस आया था। वह उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। जब वह अपनी बेटी को छुड़वाने लगी तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और फरार हो गया। महिला ने 1 मार्च, 2019 को मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने घर में घुसकर छेड़खानी करने व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने भरत को दोषी करार दिया है। उसे अदालत ने वीरवार को तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed