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13 साल की लड़की से छेड़खानी करने के दोषी को तीन साल की कैद

Fri, 15 Jul 2022 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 11:57 PM IST
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Three years imprisonment for molesting 13 year old girl
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 13 साल की एक लड़की से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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गोहाना शहर की रहने वाली एक महिला ने गोहाना के महिला थाना में 9 अक्तूबर, 2021 को शिकायत दी थी कि उनके पड़ोस में राजबीर नाम का युवक रहता है। वह रिश्ते में उसका भाई लगता है। महिला ने बताया था कि आरोपी उसकी 13 साल की बेटी का कई बार हाथ पकड़ चुका है और अपशब्द कह चुका है। आरोपी कहता है कि इस लड़की को उसे दे दो। वह उससे शादी करेगा। आरोपी उसकी बेटी का रिश्ते में मामा लगता है और उसके बाद भी गलत हरकत कर रहा है। वह कई बार शराब पीकर उनके घर में घुस जाता है। पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 354 में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा 509 में भी तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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