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Sonipat: पार्टी के बहाने बुलाकर ले ली थी दोस्त की जान, 2020 के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

Mon, 15 Apr 2024 04:44 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 15 Apr 2024 04:44 PM IST
सार

टीडीआई के पास नांगल कलां की खाली पड़ी जमीन पर 3 जून, 2020 को युवक का शव पड़ा मिला था। उसकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। गांव नांगल कलां के चौकीदार ने कुंडली थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा दर्ज किया था।

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Three culprits sentenced to life imprisonment in Murder case in Sonipat
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को उम्रकैद के साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मृतक युवक मुख्य आरोपी का साथी था। घटना से दो माह पहले कहासुनी की रंजिश में उसे पार्टी के बहाने बुलाने के बाद शराब पिलाकर हत्या कर दी गई थी। 
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अदालत ने लल्हेड़ी निवासी रजनीश उर्फ भोलू उर्फ मीता, उसके दोस्त पानीपत के गांव मनाना निवासी अमित व सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी प्रिंस को सजा सुनाई है।
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टीडीआई के पास नांगल कलां की खाली पड़ी जमीन पर 3 जून, 2020 को युवक का शव पड़ा मिला था। उसकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। गांव नांगल कलां के चौकीदार ने कुंडली थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा दर्ज किया था।
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कुंडली थाना के तत्कालीन प्रभारी रवींद्र कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए पानीपत के गांव मनाना निवासी अमित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने बताया था कि उसने अपने साथी लल्हेड़ी के भोलू व भोलू के एक साथी संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उसने बताया था कि वह मृतक को नहीं जानता था। उन्होंने चाकू व राड से हमला कर वारदात को अंजाम दिया था। बाद में पुलिस ने पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए वेस्ट रामनगर के प्रिंस को भी गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद शव की पहचान रोहतक के गांव सांघी व घटना के समय सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी साहिल के रूप में हुई। उसने बताया था कि साहिल उसका व भोलू का दोस्त था। दो माह पहले भोलू के साथ कहासुनी हो गई थी। जिसकी रंजिश में 2 जून, 2020 की रात को उन्होंने साहिल को पार्टी देने के बहाने घर से बुलाया था।

वह उसे लेकर मैक्स हाइट, बढ़खालसा के पास ले गए थे। वहां पर शराब पिलाने के बाद साहिल की हत्या कर दी थी। बाद में वह शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए टीडीआई के पास गड्ढे में फेंक कर आ गए थे। पुलिस ने आधुनिक तकनीकों की मदद से पहले अमित और फिर प्रिंस को गिरफ्तार किया था। बाद में अप्रैल, 2021 को दिल्ली के नरेला थाना की पुलिस ने मोनू लल्हेड़ी गैंग के शार्प शूटर गांव लल्हेड़ी के रजनीश उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद कुंडली थाना पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी।


मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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