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Sonipat News: युवक की हत्या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद

Wed, 16 Apr 2025 12:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 16 Apr 2025 12:53 AM IST
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Three accused of murdering a youth sentenced to life imprisonment
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंद्र कौर ने हत्या व मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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अदालत ने तीन दोषियों को हत्या का दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच अन्य को मारपीट का दोषी माना है। पांचों को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है।
गांव खंदराई निवासी सुमित ने 13 मार्च, 2020 को सिटी गोहाना थाना पुलिस को बताया था कि वह 12 मार्च, 2020 की रात को गली से गुजर रहे थे। इसी दौरान पर उन पर हमला कर दिया गया था। उनका गांव के संदीप के साथ दिन में झगड़ा हो गया था। वह रात को खेत से लौट रहे थे तो संदीप के परिवार में शादी होने के कारण उनके परिवार के कई सदस्य गली में थे।
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सुमित ने बताया था कि रात को उसे गली में आता देखकर संदीप ने अपने परिजनों को बुलाकर उन पर हमला कर दिया था। कई हमलावर हाथों में हथियार लेकर आए थे। संदीप ने फरसे व अन्य ने चाकू, कुल्हाड़ी, सूएं व अन्य हथियारों से हमला कर दिया था। पुलिस ने मामले में सुमित के बयान पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले में संदीप व गुगूल को नामजद किया गया था। बयान दर्ज कराने के बाद सुमित की पीजीआई रोहतक में मौत हो गई थी। जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने संदीप, जयभगवान, रामेहर, बलजीत उर्फ आशी, नरेंद्र, अरुण, सुशील, अमित उर्फ भोला और अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया था। मामले में आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. नरिंद्र कौर ने संदीप, नरेंद्र व बलजीत को हत्या का दोषी माना है। तीनों को उम्रकैद व 20500-20500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही मामले में सुशील, जयभगवान, अमित, रामेहर व अरुण को मारपीट का दोषी मानते हुए एक-एक साल कैद के साथ प्रत्येक पर डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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