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Sonipat News: सरपंच को पदमुक्त करने के आदेश पर मंडलायुक्त ने लगाई रोक

Sat, 06 May 2023 01:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 06 May 2023 01:16 AM IST
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The divisional commissioner put a stay on the order to relieve the sarpanch
गन्नौर। गलत जाति प्रमाणपत्र के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के मामले में उपायुक्त ने 20 फरवरी को गढ़ी कलां गांव के सरपंच राकेश कुमार को पद मुक्त कर दिया था।
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उपायुक्त के आदेश जारी करने के बाद राकेश कुमार ने 10 मार्च को रोहतक मंडल आयुक्त की अदालत में अपील की थी। अपील के माध्यम से राकेश कुमार ने रोहतक मंडल आयुक्त से उपायुक्त के फैसले पर फिर से सुनवाई करते हुए उनके फैसले पर रोक लगाने की मांग की। जिस पर सुनवाई करते हुए मंडल आयुक्त ने उपायुक्त के आदेश पर रोक लगा दी है। रोहतक मंडल आयुक्त मामले की अगली सुनवाई 25 मई को करेंगे।
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गढ़ी कलां गांव के दीपक ने सरपंच राकेश कुमार पर अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करवा कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाने की शिकायत दी थी। शिकायत के साथ राकेश कुमार के हिंदू राजपूत होने के प्रमाण भी संलग्न कर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसके निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की थी। मामले में उपायुक्त की तरफ से जिला स्तरीय जांच करवाने के बाद सरपंच पर आरोप सिद्ध हुए थे। जिसके बाद उपायुक्त ने सरपंच को पदमुक्त कर दिया था।
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आधिकारिक तौर पर आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। अधिकारियों की तरफ से आदेश मिलने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। -जयभगवान, समाज शिक्षा पंचायत अधिकारी
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