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Sonipat News: चाकू की नोक पर दुष्कर्म की कोशिश करने के दोषी को दस साल कैद

Fri, 23 Aug 2024 10:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 23 Aug 2024 10:45 PM IST
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Ten years imprisonment for the man accused of attempting rape at knife point
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से चाकू की नोक पर दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि में से 60 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए हैं।
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सदर थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 23 जुलाई, 2023 को पुलिस का बताया था कि वह प्राइवेट नौकरी करती हैं। उनकी साढ़े 17 वर्षीय बेटी 12 कक्षा की छात्रा है। महिला ने बताया था कि वह 21 जुलाई, 2023 को सुबह ड्यूटी पर चली गई थी। उनकी बेटी स्कूल में चली गई थी। जब वह शाम को लौटी तो उनकी बेटी ने बताया था कि वह दोपहर सवा दो बजे स्कूल से लौट आई थी तभी पड़ोस में रहने वाला प्रवीन छत के रास्ते उनके घर में घुस आया था। आरोपी ने उसे पकड़ लिया था और चाकू दिखाकर जबरन गलत काम करने की कोशिश की थी। बेटी ने बताया था कि इस पर उसने शोर मचा दिया था। इसके चलते भाई घर आ गया था। भाई ने उसे आरोपी के चंगुल से छुड़वाया था। इसके बाद आरोपी उन्हें मारने की धमकी देकर भाग गया था। महिला ने बाद में मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले में कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने आरोपी प्रवीन को 27 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी से घटनास्थल से निशानदेही कराने के साथ ही चाकू बरामद कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश किया गया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र ने आरोपी प्रवीन को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 17 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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