फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sujit murder case: Life imprisonment to four including Shanidev alias Kukki

सुजीत हत्याकांड : शनिदेव उर्फ कुक्की समेत चार को उम्रकैद

Mon, 02 Sep 2024 05:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Mon, 02 Sep 2024 05:14 AM IST
विज्ञापन
Sujit murder case: Life imprisonment to four including Shanidev alias Kukki
सोनीपत। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने गांव हलालपुर में हुए सुजीत हत्याकांड में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोषियों में रोहतक के गांव रिठाल का शनि देव उर्फ कुक्की भी शामिल है। शनिदेव ने ही षड्यंत्र रचकर वारदात को अंजाम दिलवाया था।
विज्ञापन


गांव हलालपुर निवासी श्रीकांत ने 18 मई 2016 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि 17 मई को उसके भाई सुजीत के पास दिल्ली के बाजीतपुर निवासी हितेश उर्फ हैप्पी और दो अन्य युवक आए थे। भाई सुजीत ने बताया था कि वह सभी उसके दोस्त हैं। वह भाई से मिलकर चले गए थे।
विज्ञापन

हैप्पी के साथ आए दोनों युवक बाइक पर सवार होकर 18 मई 2016 को सुबह फिर से उनके भाई से मिलने आए थे। उस दौरान श्रीकांत अपने घर के बाहर कार में बैठे थे। सुजीत घर के पास ही खड़े थे। दोनों युवकों ने बाइक को सुजीत के पास रोक लिया था। करीब 20 मिनट तक बातचीत करने के बाद बाइक पर बैठे युवक ने सुजीत पर चार-पांच गोलियां चलाई थी। इससे भाई घायल हो गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

वारदात को अंजाम देकर वह भाग गए थे। उनके भाई को दिल्ली के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में दिल्ली पुलिस ने हितेश उर्फ हैप्पी को अवैध शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार कर लिया था। हितेश ने पुलिस को बताया था कि उसने मुंडलाना के अशोक को हत्या के लिए पिस्तौल दी थी। इसके बाद रोहतक पुलिस ने रोहतक के गांव रिठाल के शनिदेव उर्फ कुक्की व उसके रिश्तेदार संजीत को अवैध शस्त्र अधिनियम में पकड़ा था। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने साथियों साथ षड्यंत्र रचकर हलालपुर के सुजीत की हत्या कराई थी। शनिदेव ने कबूल किया था कि उसने पिस्तौल व कारतूस अपने अशोक व एक अन्य को दी थी।

तब तत्कालीन थाना प्रभारी राजपाल सिंह की टीम ने आरोपी शनि देव उर्फ कुक्की, संजीत व हितेश को रिमांड पर लिया था। उसके बाद मुंडलाना के अशोक उर्फ शोका को 11 नवंबर, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जांच में पता लगा था कि शनिदेव के भाई नेशनल कबड्डी खिलाड़ी सुखविंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी वीडियो वायरल हो गया था। इसमें उसे शक था कि सुजीत ने आरोपियों की मदद की है।


मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद चार आरोपी शनि देव उर्फ कुक्की, संजीत, हितेश उर्फ हैप्पी व अशोक उर्फ शोका को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed