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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 20 साल की कैद

Fri, 16 Aug 2024 09:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 16 Aug 2024 09:31 PM IST
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Stepfather convicted of raping teenage girl gets 20 years imprisonment
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पर 76,500 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए हैं।
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शहर थाना क्षेत्र की किशोरी ने 11 अगस्त, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी मां ने दूसरी शादी कर रखी है। जब वह 10-11 साल की थी तो उसके सौतेले पिता ने उसके साथ छेड़खानी की थी। वर्ष 2019 में जब वह करीब 14 साल की थी तो सौतेले पिता ने गलत काम किया था। किशोरी ने बताया था कि तीन माह पहले भी जब उनकी मां बाहर गई थी तो पिता ने उसके साथ गलत किया था। किशोरी ने मामले से स्कूल शिक्षिका को अवगत कराया था। इसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई थी। किशोरी ने अपनी मां को भी शिकायत देने वाले दिन अवगत कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी पेशे से चालक है। पुलिस ने मामले में सबूत जुटाने के बाद उसे अदालत में पेश कर दिया था। अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अदालत ने दोषी सौतेले पिता को 20 साल कैद व 76,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 11 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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