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अवैध रूप से महंगे स्टांप बेचकर लोगों को ठगा जा रहा, डीसी के छापा मारने पर खोखे बंद कर भागे

Fri, 26 Feb 2021 12:58 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 26 Feb 2021 12:58 AM IST
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लघु सचिवालय परिसर में स्टांप विक्रेताओं के लाइसेंस की जांच करते डीसी व अन्य अधिकारी - फोटो : Sonipat
सोनीपत। लघु सचिवालय परिसर में अवैध रूप से महंगे स्टांप बेचकर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर डीसी श्यामलाल पूनिया ने एसडीएम के साथ वीरवार को छापा मारा। इसके बाद वहां अवैध रूप से स्टांप बेचने वाले खोखे बंद करके मौके से भाग गए। इस पर डीसी श्यामलाल पूनिया ने खोखे बंद करके भागने वाले संचालकों के लाइसेंस की जांच कर उनके खोखे बंद करवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लाइसेंसधारी स्टांप विक्रेता के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा संचालन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जबकि संबंधित लाइसेंसधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
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डीसी श्यामलाल पूनिया ने कहा कि लोगों को किसी भी दस्तावेज के लिए निर्धारित शुल्क से ज्यादा अदा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी स्टांप विक्रेता तय फीस से अधिक वसूलता है तो उसकी सीधी शिकायत करें। शिकायत सही मिलने पर स्टांप विक्रेता का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। इस तरह की शिकायतों की जांच व स्टांप विक्रेताओं की वैधता को जांचने के उद्देश्य से ही औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी दस्तावेजों की रेट लिस्ट (फीस) का बोर्ड यहां लगवाया जाए। ताकि आम लोगों को ठगा न जा सके।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्टांप विक्रेताओं के लाइसेंस की जांच की। यहां 20 से ज्यादा स्टांप विक्रेताओं के पास वैध लाइसेंस नहीं थे, उनकी दुकान तुरंत बंद करवाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्टांप व टिकट की जांच करते हुए ट्रेजरी से खरीदे स्टांप का रिकॉर्ड भी जांचा। प्रशासन की कार्रवाई को देख एक स्टांप विक्रेता ने अपना खोखा बंद कर दिया। जब खोखा खोला गया तो उसमें एक युवक बैठा मिला। डीसी ने युवक को इस प्रकार की गतिविधि करने पर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही संबंधित स्टांप विक्रेता के लाइसेंस की जांच करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने स्टांप विक्रेताओं व डीड राइटर के खोखों की भी जांच की, जिसमें पाया गया कि निर्धारित साइज से बड़े साइज के खोखों में स्टांप विक्रेता बैठे हुए हैं। स्टांप विक्रेताओं के लिए 4 बाई 4 का खोखा निर्धारित किया गया है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि जिस स्टांप विक्रेता को लाइसेंस दिया गया है वही अपने खोखे में काम करें। किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध तरीके से खोखे में नहीं बैठाया जा सकता।
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अधूरे रजिस्टर व एक्सपायर लाइसेंस भी जब्त करवाए
इस दौरान डीसी श्यामलाल पूनिया ने अधूरे रजिस्टर व एक्सपायर लाइसेंस भी जब्त करवाये। उन्होंने टाइपिस्टों व डीड राइटरों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उनके लाइसेंस की जांच की। एक वसीका नवीस के लाइसेंस की जांच के दौरान पता चला कि वह राई तहसील में भी यह कार्य करता है। ऐसे में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि इसकी पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर उपायुक्त ने स्टांप विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक विक्रेता को अपने शेड को तुरंत हटवाने को कहा।
कैंटीन, आरटीए कार्यालय व अंत्योदल सरल केंद्र की जांच की
इसके बाद डीसी श्यामलाल पूनिया ने फोटोस्टेट मशीन संचालकों के लाइसेंस की भी जांच की। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना लाइसेंस के किसी को फोटोस्टेट मशीन के संचालन का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कैंटीन की भी जांच की। उन्होंने कैंटीन संचालक को कड़े निर्देश दिए कि वह निर्धारित नियमों का पालन अवश्य करें। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि वे पूरी पड़ताल करें, जिसमें कैंटीन के लिए निर्धारित स्थान की भी जांच करें। पुरानी प्याऊ के समक्ष खोखे को भी हटवाने के निर्देश दिए। इस दौरान आरटीए कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लाइसेंस प्रक्रिया की जांच करते हुए पूछा कि कोई लाइसेंस लंबित तो नहीं है। इसके बाद उन्होंने अंत्योदय सरल केंद्र की जांच की। सरल केंद्र में उन्होंने दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उनके साथ एसडीएम विजय सिंह, तहसीलदार मनोज अहलावत तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सोनीपत में केवल 15 वसीका नवीस, सामान्य स्टांप की 10 रुपये कीमत
डीसी श्यामलाल पूनिया ने छापा मारने के बाद बताया कि सोनीपत में 24 वसीका नवीस को लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन 20 ने लाइसेंस लिया हुआ है और उनमें से पांच अस्थायी तौर पर राई उप तहसील में बैठते हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टांप की कीमत 10 रुपये है तो अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टांप की कीमत 20, 50, 100, 200, 250 रुपये है।
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