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ओस्टेज कोटे का प्लाट चाहिए तो हाईकोर्ट जाइए

Wed, 11 Jan 2017 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत Updated Wed, 11 Jan 2017 11:43 PM IST
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आपकी जमीन का हुडा ने अधिग्रहण किया है और आपको ओस्टेज कोटे के तहत प्लाट चाहिए तो उसके लिए हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा क्योंकि हुडा दबाव के बिना शायद ही कोई काम करता है। राजीव गांधी एजूकेशन सिटी राई के लिए जिन गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उनके आवेदन करने पर पात्र होने के बावजूद जिस तरह से फाइल को दबा दिया गया है। केवल उन 11 लोगों का ड्रा निकाला गया जो हाईकोर्ट में चले गए थे। हुडा के पास 1088 लोगों के आवेदन प्लाट के लिए आए थे और उनमें से केवल उन 11 का ही ड्रा निकाला गया, जिनके लिए हाईकोर्ट से तीन बार सख्त आदेश दिए। इनको भी अभी तक अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुए है, लेकिन 1077 लोगों का तो अभी तक ड्रा भी नहीं निकाला गया। हुडा के अधिकारी जल्द ही ड्रा निकालकर सभी को एक साथ लेटर जारी करने की बात कह रहे हैं।
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यह है पूरा मामला
राजीव गांधी एजूकेशन सिटी राई के लिए हुडा ने सेक्टर 65-68 के नाम पर पतला, असवारपुर, बढ़खालसा की 2514 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। उसके बाद नियम के अनुसार तीनों गांवों के 1088 लोगों ने ओस्टेज कोटे के तहत प्लाट लेने के लिए 2012 में आवेदन किया। उनको आवेदन के तीन साल बाद भी प्लाट नहीं दिया गया। इस कारण इन गांवों के 11 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि पहले 75 प्रतिशत से ज्यादा जमीन अधिग्रहण होने पर ही ओस्टेज कोटे में प्लाट दिया जाता था। 2013 में जमीन अधिग्रहण से पहले नियम में बदलाव किया गया था, जिसमें 75 प्रतिशत से कम जमीन अधिग्रहण होने वाले लोगों को भी पात्र मानते हुए ओस्टेज कोटे से प्लाट दिए जा सकते थे। इस नियम के कारण ही आवेदन करने वाले सभी पात्रों की सूची में शामिल हो गए थे।
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हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद निकाला 11 का ड्रा
ओस्टेज कोटे के तहत प्लाट देने के लिए ड्रा निकालने को किसानों की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त हो गया था। हाईकोर्ट ने 2015 में आदेश दिया कि जल्द से जल्द ड्रा निकालकर प्लाट दिया जाए, लेकिन उस आदेश को हवा में उड़ा दिया गया तो हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई और अवमानना करने की चेतावनी दी गई। इसके लिए अवमानना का नोटिस भी दिया गया। उसके बाद हुडा अधिकारियों ने केवल उन 11 लोगों का ड्रा निकाल दिया जो हाईकोर्ट में गए थे, लेकिन उनको भी अभी तक अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया है।
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1077 की फाइल को लटका दिया
हुडा अधिकारियों ने उन 11 लोगों का ड्रा जरूर निकाल दिया जो कोर्ट में गए थे, लेकिन अन्य 1077 आवेदन करने वालों की फाइल को लटका दिया क्योंकि उनको लेकर अधिकारियों पर कोर्ट का दबाव नहीं है। हालांकि अधिकारी फरवरी तक इनको भी प्लाट देने के लिए ड्रा निकालने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मामला लंबा खींचा जा रहा है उसको देखते हुए नहीं लग रहा है कि हुडा उनके लिए जल्द ही ड्रा निकालेगा।

जिनके आवेदन आए हुए है, उनके ड्रा जल्द ही निकाले जाएंगे। उसके बाद सभी को अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। इस पर काम चल रहा है और उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
-विकास ढांडा, एस्टेट ऑफिसर हुडा
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