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Sonipat: प्रतिबंधित पॉलिथीन रखने वालों पर नगरपालिका की सख्ती, काटे चालान; करीब 246 किलो पॉलिथीन की बरामद

Thu, 12 Dec 2024 04:03 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 12 Dec 2024 04:03 PM IST
सार

अभियान के दौरान पॉलिथीन का संग्रहण करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे गए। नपा सचिव का कहना है कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी ताकि प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग को रोका जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।

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Sonipat Municipality takes strict action against those keeping banned polythene
अधिकारी - फोटो : संवाद

विस्तार

सोनीपत के खरखौदा नगरपालिका ने प्रतिबंधित पॉलिथीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए पांच दुकानों पर छापा डाला है। नपा सचिव पंकज जून के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए 246 किलो पॉलिथीन जब्त की है और दुकानदारों पर सवा चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नगरपालिका सचिव पंकज जून ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर दुकानदारों को पहले ही चेतावनी दी गई थी। उसके बाद कई दुकानदार प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग कर रहे थे।

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इसके प्रयोग का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान के दौरान पॉलिथीन का संग्रहण करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे गए। नपा सचिव का कहना है कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी ताकि प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग को रोका जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।
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प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग रोकने को उठाने होंगे कदम

  • लोगों को पॉलिथीन का उपयोग करने के लिए उसके दुष्परिणाम भी बताने होंगे।
  • सब्जी, फल बेचने वालों को कपड़े की थैली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। लोगों को बताना होगा कि जब भी घर से बाजार निकलें कपड़ा या जूट बैग साथ लेकर अवश्य जाएं।
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  • दुकानदार पॉलिथीन में सामान दे रहा है तो विरोध करें और उसे पॉलिथीन प्रयोग न करने की सलाह दें।
  • न खुद और न ही दूसरों को प्लास्टिक बैग का उपयोग करने दें।
  • अपने बच्चों को भी प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में बताएं।
  • दुकानदार ग्राहकों से कपड़े या पेपर बैग लाने की लिए कहें।

सजा का भी है प्रावधान
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-19 के तहत पॉलिथीन का प्रयोग करने, निर्माण करने अथवा भंडारण करने की पुष्टि होने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। सजा के साथ एक साल तक के जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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