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मादक पदार्थ तस्करी के दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सुनवाई के बाद दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 50000-50000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
एसआईटी स्टाफ सेक्टर-7 में नियुक्त एसआई फूलकुमार ने 18 फरवरी, 2016 को मुरथल थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह टीम के साथ भिगान चौक पर गश्त कर रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि कार सवार तीन युवक गांव भिगान से जीटी रोड की तरफ आ रहे हैं। उनके पास मादक पदार्थ है। जिस पर टीम ने भिगान चौक पर नाका लगा दिया था। इसी बीच कार सवार तीन युवक भिगान की तरफ से आए तो उन्हें रोक लिया गया था। उनके पास मादक पदार्थ होने का शक जाहिर किया गया था। युवकों की पहचान पानीपत के गांव बिहौली निवासी सुनील, दीपक व तेजबीर के रूप में हुई थी। आरोपियों के कहने के बाद तत्कालीन डीएसपी गन्नौर सतीश कुमार को मौके पर बुलवाया गया था। उनके सामने आरोपियों की तलाशी ली गई थी। जिस पर पुलिस ने सुनील के पास से 350 ग्राम चरस व तेजबीर के पास से 330 ग्राम चरस बरामद की थी। चालक सीट पर बैठे दीपक के पास से मादक पदार्थ नहीं मिला था। तीनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे देवेंद्र की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सुनील व दीपक को तीन-तीन साल कैद व 50000-50000 रुपये जुर्माना किया है। वहीं तेजबीर की पहले ही मौत हो चुकी है।
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एसआईटी स्टाफ सेक्टर-7 में नियुक्त एसआई फूलकुमार ने 18 फरवरी, 2016 को मुरथल थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह टीम के साथ भिगान चौक पर गश्त कर रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि कार सवार तीन युवक गांव भिगान से जीटी रोड की तरफ आ रहे हैं। उनके पास मादक पदार्थ है। जिस पर टीम ने भिगान चौक पर नाका लगा दिया था। इसी बीच कार सवार तीन युवक भिगान की तरफ से आए तो उन्हें रोक लिया गया था। उनके पास मादक पदार्थ होने का शक जाहिर किया गया था। युवकों की पहचान पानीपत के गांव बिहौली निवासी सुनील, दीपक व तेजबीर के रूप में हुई थी। आरोपियों के कहने के बाद तत्कालीन डीएसपी गन्नौर सतीश कुमार को मौके पर बुलवाया गया था। उनके सामने आरोपियों की तलाशी ली गई थी। जिस पर पुलिस ने सुनील के पास से 350 ग्राम चरस व तेजबीर के पास से 330 ग्राम चरस बरामद की थी। चालक सीट पर बैठे दीपक के पास से मादक पदार्थ नहीं मिला था। तीनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे देवेंद्र की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सुनील व दीपक को तीन-तीन साल कैद व 50000-50000 रुपये जुर्माना किया है। वहीं तेजबीर की पहले ही मौत हो चुकी है।
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