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Sonipat News: एमडीयू की परीक्षाओं को लेकर धारा-163 लागू

Wed, 03 Dec 2025 12:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 03 Dec 2025 12:54 AM IST
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Section 163 has been implemented for MDU examinations.
सोनीपत। जिलाधीश सुशील सारवान ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की स्नातक एवं स्नातकोत्तर की 16 जनवरी तक होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, नकल रहित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
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उन्होंने बताया कि एमडीयू की परीक्षाएं दो पाली में होंगी। पहली पारी में सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे, दूसरी पाली में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षाएं ली जाएंगी।
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उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों की परिधि में 200 मीटर में आग्नेशस्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, मोबाइल फोन लेकर जाने व पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है।
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इसके अलावा परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के दौरान जीरॉक्स, फोटो कॉपी, फैक्स की दुकानों को संचालित करने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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