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सरपंच और तीन पंच निलंबित

Tue, 08 Jul 2014 01:06 AM IST
सोनीपत,अमर उजाला/ब्यूरो
सोनीपत,अमर उजाला/ब्यूरो Updated Tue, 08 Jul 2014 01:06 AM IST
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डीसी ने गांव कुमासपुर के सरपंच और तीन पंचों को निलंबित किया है। इन तीनों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पात्र लोगों की बजाए अपात्र लोगों को प्लॉट देने का दोषी बताया गया है।
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 खास बात ये है कि इन चारों के खिलाफ थाना मुरथल में आपराधिक मामला भी दर्ज है। डीसी ने इन्हें तुरंत प्रभाव से अपना चार्ज और रिकॉर्ड बहुमत रखने वाले पंच को देने के निर्देश दिये हैं। लोकायुक्त हरियाणा ने भी अपनी जांच में इन चारों को दोषी करार दिया था।
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जानकारी के अनुसार 16 सितंबर 2013 को लोकायुक्त हरियाणा ने गांव कुमासपुर के सरपंच कृष्ण, पंच लीलावती, राजेश, अभिमन्यु के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे।
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 इन चारों के खिलाफ गांव के ही चेतराम ने शिकायत की थी। शिकायत में योजना के तहत 100-100 गज के प्लॉट जानबूझ कर अपात्र को देने का आरोप लगाया गया था।  इस बारे में चेतराम की ओर से उक्त सरपंच और पंचों के खिलाफ थाना मुरथल में 14 जनवरी 2014 को धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया गया था। इस मामले में डीसी ने 3 अप्रैल को उपरोक्त आरोपियों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया था। यहां पर आरोपियों ने स्पष्टीकरण दिया था कि जिन अपात्र लोगों को गलती से प्लॉट दे दिये गए थे, उनके प्लॉट कैंसिल किये जा रहे हैं।


आरोपियों ने शिकायतकर्ता पर ही रंजिश रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद डीसी ने 2 जुलाई को निजी सुनवाई में सभी पक्षों की बातें सुनी। इस सुनवाई के बाद ही डीसी ने आदेश जारी करते हुए सरपंच कृष्ण, पंच लीलावती, राजेश, अभिमन्यु को निलंबित कर दिया है। डीसी ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन चारों को निलंबित किया है। डीसी ने आदेश दिये हैं कि ये चारों अपने अधिकार, चार्ज और रिकार्ड बहुमत प्राप्त पंच को दें।
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